BMC का आदेश-भीड़भाड़ में बिना सहमति होगी कोरोना जांच,इनकार करने पर दर्ज होगा मामला

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने नया फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई टेस्ट करवाने से मना करता है तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है।

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर ऑडिटोरियम को 31 मार्च तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलाने का निर्देश दिया है. सरकार ने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो केंद्र की अधिसूचना तक महामारी खत्म होने तक उन्हें बंद किया जा सकता है.

 

सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह के लिए नए नियम जारी
इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है. शादी और संबंधित कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आयोजन स्थल के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के 25,681 नये मामले दर्ज किये गये. पिछले साल इस महामारी के शुरू होने के बाद एक दिन में सामने आये मामलों की यह दूसरी सबसे अधिक संख्या है. एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में मामलों की कुल संख्या बढ़कर 24,22,021 पर पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि महामारी से 70 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 53,208 हो गई है.

महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को 25,833 मामले सामने आये थे और प्रतिदिन सामने आये मामलों का एक नया रिकॉर्ड बना था. अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से 14,400 लोगों को छुट्टी दी गई. अब तक राज्य में 21,89,965 लोग स्वस्थ हो चुके हैं.राज्य में अभी 1,77,560 मरीजों का इलाज चल रहा है.

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