Bharat Vehicle Series :नई BH सीरीज के लिए ऐसे करें अप्लाई, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस,ऐसे मिलेगा फायदा

गाड़ियों के बिना किसी रुकावट ट्रांसफर की सुविधा के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी भारत सीरीज (Bharat Series- BH Series) पेश किया है. परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अगर मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसे BH मार्क वाले वाहन को नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे गाड़ी मालिकों को कई फायदे होंगे.

गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है. एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर पर वाहनों का दोबार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था. मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क Bharat Series शुरू किया है.

इनको मिलेगा ज्यादा फायदा:-BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक आधार पर होगा. इसके तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनका ऑफिस 4 या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.

Bharat series रजिस्ट्रेशन मार्क का ऐसा होगा फॉर्मेंट:-BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन मार्क ..YYBh ####XXहोगा. वाईवाई से आशय पहले रजिस्ट्रेशन के वर्ष से होगा. बीएच भारत सीरीज का कोड होगा. #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे.

एक पैसेंज व्हीकल यूजर को वाहन रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉलो करने होंगे ये स्टेप:-Step 1: वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में एक नया रजिस्ट्रेश मार्क पाने करने के लिए पहले पैरेंट स्टेट से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) की आवश्यकता होगी.

Step 2: एक बार नए राज्य में प्रो-डेटा  आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपा जाएगा.

Step 3: तीसरा स्टेप में आपको पैरेंट स्टेट में रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन फाइल करना होगा. पैरेंट स्टेट से रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है.

10 लाख की गाड़ी पर 8 फीसदी टैक्स:-गाड़ियों के BH सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फीस भी तय की गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, बीएच सीरीज में 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 8 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा. 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फीसदी, 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 12 टैक्स देना पड़ेगा.

अगर डीजल गाड़ी है तो 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ेगा. वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2 फीसदी टैक्स देना होगा. बीएच सीरीज के तहत 2 या 4,6,8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *