Rules Change from 1st October : आज से लागू हो रहे हैं ये बदलाव, नये नियमों का सीधा आपकी जेब पर असर, जानें

देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू होते हैं। 1 अक्टूबर से बैंकिंग, सेविंग्स, पेंशन और कई अन्य पहलुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव ऑटो डेबिट पेमेंट पर हो गया है. अगर आपने अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी सीरीज या किसी अन्य सेवा का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो या कोई मंथली बिल का पेमेंट शेड्यूल करके रखते हैं तो अब आपके खाते से अपने आप पैसा नहीं कटेगा, इसके लिए बैंक को आपसे पहले अनुमति लेनी होगी. चेकबुक  और पेंशन से जुड़े कई नियमों  में भी 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव होने हैं. तीन सरकारी बैंकों के चेकबुक अगले महीने की पहली तारीख से अवैध हो जाएंगे, वहीं, इनके IFSC और MICR कोड भी बदलने वाले हैं, जिसके चलते अगर कस्टमर्स ने नया चेकबुक नहीं लिया तो उन्हें दिक्कत होगी.

(1) बैंक अकाउंट से अपने आप नहीं कटेंगे पैसे:- 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट फैसिलिटी  या रिकरिंग पेमेंट  की सुविधा में बड़ा बदलाव हो रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी देने के लिए बैंकों को एक निर्देश जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. हो सकता है कि इस संबंध में आपके पास भी आपके बैंक की ओर से मैसेज आया हो.

आरबीआई ने कहा है कि बैंक अब ग्राहकों को ऑटो डेबिट पेमेंट पर ‘एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ की सुविधा दें, यानी कि अब अगर आपने किसी ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो हर महीने का जो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है, वो अब अपने आप नहीं होगा. आपके बैंक को पेमेंट ओके करने से पहले आपसे एक बार अप्रूवल लेना होगा. आपके पास पेमेंट के 24 घंटे पहले इस संबंध में एक नॉटिफिकेशन आएगा और आप जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे.

(2)  पेंशन के नियम :-देश में 1 अक्तूबर से पेंशनधारकों  के लिए भी सुविधा आसान होने वाली है. जिन पेंशनारियों की उम्र 80 वर्ष या उससे अिक है, उन्हें अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र  के तौर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को उनके क्षेत्र के संबंधित मुख्य डाकघर में जमा करने का विकल्प भी मिलेगा. भारतीय डाक विभाग ने सभी जीवन प्रमाण सेंटर्स  को बहाल करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है.

(3)  3 बैंकों की चेकबुक हो जाएगी इनवैलिड :- 1 अक्टूबर से तीन और बैंकों की पुरानी चेकबुक अमान्य  यानी अनवैलिड हो जाएगी. ये बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों का एमआईसीआर (MICR Code) और आईएफएससी (IFSC Code) कोड भी बदल जाएगा, जिससे बैंकिंग लेनदेन में दिक्कत होगी. ओरियंटल और यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में विलय किया गया है. ऐसे में नई चेकबुक लेने के लिए आप ऑनलाइन, नेटबैंकिंग, बैंक ऐप या शाखा जाकर इसे प्राप्त कर लें.

(4) पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के ATM ट्रांजैक्शन पर बदल गए चार्जेज़:-पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के एक महीने में ATM पर किए जाने वाले फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगने वाला चार्ज बदल गया है. अब कस्टमर्स को अपने ATM/डेबिट कार्ड पर 125 रुपये प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा. ये चार्ज 1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेंगे. वहीं, SMS अलर्ट पर कस्टमर्स को 12 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा. नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के एटीएम में महीने में पांच बार के बाद हर ट्रांजैक्शन पर पांच रुपये लगेंगे.

अगर कस्टमर का एटीएम कार्ड खो जाता है तो नया लेने के लिए उसे बैंक को 300 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा. अगर एटीएम पिन भूल गए हैं तो डुप्लीकेट पिन लेने के लिए उन्हें बैंक जाना होगा और इसके लिए उन्हें 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा. अगर बैलेंस न होने के चलते आपके एटीएम और POS ट्रांजैक्शन के वक्त सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस न होने के चलते ट्रांजैक्शन फेल रहता है तो इसके लिए कस्टमर को 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा.

(5)  सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम होंगे बंद:-बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से उसकी एटीएम सेवाएं बंद हो रही हैं. ऑपरेशनल वजहों के चलते वो अपने एटीएम बंद कर रहा है. हालांकि, इस बैंक के ग्राहक अपना एटीएम कार्ड किसी दूसरे बैंक के एटीएम में इस्तेमाल करते रह सकते हैं.

(6) SEBI का नया नियम:-सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने असेट अंडर मैनेजमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. ऐसे जूनियर कर्मचारियों को उस म्युचुअल फंड में अपनी कुल सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना पड़ेगा. 1 अक्टूबर, 2023 से यह बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा.

(7) बंद रहेंगी शराब की निजी दुकानें:-दिल्ली में नई सरकारी एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक प्राइवेट लिकर शॉप बंद रहेंगी. इस दौरान बस शराब की सरकारी दुकानें ही खुलेंगी.

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