धार । दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो धाराओं में सुनाई आजीवन कारावास की सजा , 15 माह पूर्व मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने बच्चीं के साथ किया था दुष्कर्म

दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो धाराओं में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
15 माह पूर्व मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने बच्चीं के साथ किया था दुष्कर्म
धार ( डाँ.अशोक शास्त्री )। शहर के अर्जुन कॉलोनी निवासी दुष्कर्म के आरोपी को धार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं, फैसला सुनाते हुए विशेष विशेष सत्र न्यायाधीश मामले में सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि बलात्कार एक सामाजिक अपराध हैं, अगर विधि अनुसार आरोपी को दंडित नहीं किया जाएगा तो बालिका का घर से बाहर आना दुर्भर होे जाएगा। जिससे सीधे बालिकाओं की शिक्षा भी प्रभावित होगी। इस प्रकरण में धार विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती प्रेमा साहू द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता संजय उम्र 22 वर्ष नि. संजय कालोनी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
विमल पाऊच लेने भेजा था पीडिता को
मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना करीब 15 माह पुरानी हैं, करीब 05-06-2020 को पीडिता बच्ची के साथ मोहल्ले में रहने वाले आरोपी राहुल ने दुष्कर्म किया था। मामले में नौगांव थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया था, रिपोर्ट में पीडिता की मां ने बताया कि बच्ची रोते हुए घर में आई व रोने का कारण पूछने पर बच्ची पेट में दर्द होने की बात बताई। बच्चीं कुछ देर बाद भी रोते हुए दिखाई दी तो परिजनों ने समझाईश देकर पूछा तो बताया कि मोहल्ले के राहुल ने किराना दुकान से विमल पाऊच लाने के लिए रुपए दिए, जब बच्ची पाऊच लेकर आई तो आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बालिका को आई थी चोट
पीड़िता की DNA रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई थी चिकित्सक ने अपने मेड़ीकल परिक्षण रिपोर्ट में बताया था कि बालिका के गाल, सीने, गले में खरोच के निशान व योनी पर लालिमा व सुजन थी। विशेष सत्र न्‍यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक अधिकारी शासन की ओर से पैरवी की गई। जिन्‍होने पीड़िता, उसकी माँ, विशेषज्ञ, विवेचक के साक्ष्‍य और तर्क सुने। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।

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