
महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा एडवरटाइज़िंग एंड होर्डिंग पोलिसी को लेकर मीडिया के पुछे गए सवाल पर दिया गया जवाब
-कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खुद की दुकान का एडवरटाइज़िंग करने के लिए फ़्री ओफ़ कोस्ट तीन बाय तीन का तीन फ़िट तक का बोर्ड लगा सकता है, जिसका कोई शुल्क नही है लेकिन अपनी दुकान पर किसी ओर कंपनी का होर्डिंग लगाए उसका शुल्क २०१७ से लिया जा रहा है,ओर अभी भी उन्ही होर्डिंग के लिए नोटिस भेजा गया है जो की दीपावली तक नही लेने के लिए हम कह चुके है,दुकानदार की खुद की दुकान का कोई शुल्क नही है
अब भ्रम फेलाने वालों का कोई इलाज नही है सभी व्यापारी पहले भी दूसरे होर्डिंग का टेक्स दे चुके है कोई नया टेक्स नही वसूला जा रहा है