
✓क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में, अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील/विडियो बनाकर दहशत फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही। ।
✓ क्राइम ब्रांच इंदौर के साथ पुलिस थाना द्वारकापुरी, बाणगंगा एवं लसूडिया ने कार्यवाही करते हुए, अवैध हथियार के साथ 04 आरोपियों एवं सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के नाम पर पोस्ट/वीडियो वायरल करने वाले अन्य 09 आरोपियों के विरुद्ध की वैधानिक कार्यवाही।
✓सम्बंधित थानों द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 04 आरोपियों से 06 धारदार चाकू किए जप्त ।
✓ 01 आरोपी द्वारा लायसेंसी पिस्टल के साथ दहशत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर रील/विडियो बना वायरल करने पर की उचित वैधानिक कार्यवाही।
✓आरोपियों को, शहर में किसी वारदात को अंजाम देने के पूर्व ही अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार।
✓ सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक /अशोभनीय भाषा का उपयोग कर पोस्ट/रील एवं वीडियो अपलोड कर उन्हें वायरल कर दहशत फैलाने वाले 08 अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी की गई उचित वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त तथा सोशल मीडिया के माध्यम से दहशत फैलाने जैसे अपराध करने वाले आरोपी के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार ऐसे अपराधों में शामिल अपराधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।
इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से एवं मुखबिर के माध्यम से कुछ अपराधियों के अवैध हथियार के साथ घूमने व सोशल मीडिया के माध्यम से दहशत फैलाने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी।

(1) इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच की जानकारी मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा हनुमान मंदिर चौराहा के पास, शांतिनाथ पुरी कालोनी हाथ में तेज धारदार चाकू लिए एक बदमाश *बाबु उर्फ राहुल पिता राजू भुजबल गुजराती उम्र 19 वर्ष नि. विदुर नगर इंदौर* को पकड़ा गया। जिसके पास से एक तेज धारदार चाकू जप्त किया गया।
(2) इसी प्रकार पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा एक अन्य कार्यवाही में विदुर नगर चौराहे के पास, एक व्यक्ति के लोहे का तडतडीदार तेज धारदार चाकू लेकर वारदात की फिराक में घूमने की मुखबिर सूचना पर *सन्नी वाकोडे पिता मुकेश वाकोडे उम्र 22 वर्ष नि. दिग्विजय मल्टी इंदौर* को पकड़ा, जिसके पास से एक तेज धारदार तडतडीदार चाकू मिला जिसे जप्त किया गया। उक्त दोनों आरोपियों द्वारा दहशत फैलाने के लिए अवैध चाकू लहराकर वीडियो/पोस्ट सोशल मीडिया पर भी डाले थे। दोनों आरोपियों से 02 अवैध चाकू जप्त कर 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही पुलिस थाना द्वारिकापुरी द्वारा की गई है।

(3) इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच की जानकारी व मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा दीपमाला चौराहा के पास भवानी नगर आम रोड पर से एक लोहे का चाकू लिए व्यक्ति की सूचना पर, *प्रेम उर्फ सुजल पिता जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र टिरकैया उम्र 19 साल निवासी साई सुमन नगर थाना बाणगंगा जिला इन्दौर* को पकड़ा। जिसकी जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 02 अवैध धारदार चाकू मिले, जिन्हें विधिवत जप्त कर 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
(4) इसी प्रकार एक और कार्यवाही में थाना बाणगंगा द्वारा एक व्यक्ति के बाणेश्वर कुण्ड के पिछे रोड पर चाकू लिये अपराध करने की नियत से खड़े होने की सूचना पर उक्त संदिग्ध को घेराबंदी कर पकडा, जिसने पूछताछ में अपना नाम *गोलू शर्मा पिता शैलेन्द्र शर्मा आयु 19 साल निवासी विशाल नगर थाना बाणगंगा इन्दौर* होना बताया। जिसकी जामा तलाशी मे उसके पास से दो धारदार नूकीले चाईनिज चाकू मिले। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से उक्त दोनो चाकू विधिवत जप्त कर, वैधानिक कार्यवाही की गई।
(5) इसी अनुक्रम में थाना लसुडिया द्वारा एक अन्य कार्यवाही में *लक्की पिता पप्पु सेन निवास रविदास नगर सुखलिया* को पकड़ा,
जिसने अपने हाथ में पिस्टल लिये हुए तथा उसकी मैग्जीन के साथ
लोड अनलोड कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल कर लोक शांति भंग करने का कृत्य कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके द्वारा अपने मालिक की लायसेंसी पिस्टल जो कि गाडी में रखी थी से उक्त रील बनाकर इन्स्टाग्राम पर वायरल की थी। उक्त पोस्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाया जाने पर आरोपी लक्की पिता पप्पु सेन के विरुद्ध धारा 188 भादवि की कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक /अशोभनीय भाषा का उपयोग कर पोस्ट/रील एवं वीडियो अपलोड कर उन्हें वायरल कर दहशत फैलाने वालो की जानकारी के आधार पर पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा 08 अन्य आरोपियों- 1.प्रियांशु डांगोंरिया, 2.संदीप भार्गव, 3.राजा जाधव, 4 आदर्श योगी उम्र 5. रघु नाथ 6.गणेश उर्फ कालू,7. रोहित राव, 8.निर्मल योगी के विरुद्ध उचित वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।