इंदौर। पूर्व विधायक व भाजपा नेता संजय शुक्ला को 140 करोड़ के अवैध खनन मामले में फिर मिली तारीख

पूर्व विधायक व भाजपा नेता संजय शुक्ला के परिवार पर खनिज विभाग द्वारा लगाए गए 140 करोड़ रुपए के जुर्माने में एक माह बीत चुका है। गुरुवार को अपर कलेक्टर कोर्ट में पेशी थी, जिस पर शुक्ला सहित अन्य को जवाब पेश करना था, लेकिन कोई नहीं आया। अब आगे की तारीख तय होगी। संजय शुक्ला, उनके भाई राजेंद्र शुक्ला सहित दो अन्य को प्रशासन ने अवैध खनन के मामले में 140 करोड़ 63 लाख का नोटिस जारी किया था।

बारौली में 4 लाख घनमीटर से ज्यादा मुरम और 2 लाख घनमीटर से ज्यादा पत्थर अवैध तरीके से निकाला था। रॉयल्टी सहित अन्य मिलाकर विभाग ने इतनी बड़ी राशि का नोटिस जारी किया था। पहली पेशी 19 अप्रैल को थी। संबंधित पक्ष ने दस्तावेज की डिमांड की, जिसके आधार पर केस बनाया गया था।

फिर 16 मई की तारीख लगी, जब शुक्ला बंधुओं सहित अन्य को जवाब पेश करना था। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया शुक्ला के वकील नहीं आए। अब अगली तारीख पर उन्हें पेश होने के लिए कहा है। केस में संजय शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला के अलावा ईडन गार्डन गृह निर्माण संस्था, नीलेश पंसारी, मेहरबान राजपूत व अन्य को पार्टी बनाया है।

2017 में केस दर्ज हुआ था

पहली बार फरवरी 2017 में केस दर्ज किया गया था। पूर्व कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने मामले को संज्ञान में लिया था। वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह के आने के बाद 8 फरवरी को खनिज विभाग ने अवैध खनन का हिसाब बनाया। चूंकि राशि अब तक की सबसे बड़ी थी, इसलिए अपर कलेक्टर ने दोबारा चेक करवाया। तब नोटिस जारी हुआ।

अवैध खनन के 12 मामलों में भूमाफिया चंपू का भी नाम

शहर में अवैध खनन के 12 अन्य मामले हैं। इनमें अर्थदंड की 37 करोड़ 21 लाख 59 हजार 817 रुपए की वसूली के लिए संपत्ति जब्त व कुर्क की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि की वसूली जल्द कर लें।

इन 12 मामलों में प्रतीक कौशल व अन्य पर 13 करोड़, चेतन व कुणाल पटवारी पर 5 करोड़, विजय जैन पर 4 करोड़, बाबो रियलकॉन एलएलपी पर 3 करोड़, शंकरलाल खाती पर 3.21 करोड़, अनिल यादव पर 2.31 करोड़, सुधीर दांगी पर 2 करोड़, दिनेश नागर पर 1 करोड़, पंकज यादव पर 59 लाख, रितेश चंपू अजमेरा पर 32 लाख 66 हजार, कुलदीप ठाकुर पर 28 लाख व राजेंद्र खाती पर 5 लाख की राशि वसूली जाना है।

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