
बैतूल के एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में 6 लोगों पर 137 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे जमा करने के लिए आरोपियों को 7 दिन का समय दिया है। इसे नहीं भरने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
दरअसल, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पिछले एक पखवाड़े से रेत माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। 14 और 15 मई को रात में उन्होंने जिले के शाहपुर इलाके में पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग की टीम को लेकर बड़ी छापामार कार्रवाई की थी। जिसके बाद 6 लोगों पर रेत चोरी और अवैध उत्खनन के 6 मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस में एफआईआर के अलावा खनिज विभाग ने रेत माफिया पर खनिज अधिनियम के तहत परिवहन और अवैध भंडारण के मामले दर्ज किए थे। जिसके प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किए गए थे। इन्हीं मामलों को प्रशासन ने महज 20 दिन में निपटाकर एक अरब 37 करोड़ के जुर्माने की कार्रवाई की है। जिसके बाद गुरुवार को अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने ये आदेश दिए हैं।

शाहपुर में अवैध उत्खनन की जांच करती हुई टीम। आरोपियों पर कोर्ट ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसे चुकाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर प्रॉपर्टी होगी राजसात
मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत कुल चार मामलों में 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना और 1 करोड़ 25 लाख मूल्य की 2 पोकलेन और एक जेसीबी राजसात की गई है। जुर्माने के रकम 7 दिन में जमा नहीं की तो आरोपियों की अचल संपत्ति कुर्क कर यह रकम वसूली जाएगी।

प्रशासन ने खनिज विभाग की टीम के साथ कार्रवाई के दौरान एक करोड़ से ज्यादा के वाहन भी जब्त किए थे। जिन्हें जुर्माना नहीं चुकाने पर राजसात कर लिया जाएगा।
इन लोगों से वसूला जाएगा जुर्माना
शाहपुर के अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर गुरगुंदा में अवैध खनन के मामले में 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपुरा के मामले में दोनों आरोपियों पर पर 82 करोड़, 95 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपूरा के ही एक अन्य मामले में अरशद और रिंकू पर 52 लाख 50 हजार की जुर्माना लगायाहै। धसाई माल के मामले में दीपेश पटेल, रविंद्र चौहान, महेंद्र धाकड़, मोहम्मद इलियास पर 18 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है।

बैतूल जिले के शाहपुर में प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर छापा मारा था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस में अलग से एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच भी अलग से चलेगी
अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनिज अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में एफआईआर दर्ज करवाई है। चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज नियमों के तहत जुर्माना लगाया है। आरोपियों पर की गई एफआईआर के अपराध की अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। यह दोनों मामले अलग-अलग हैं।