इंदौर। नाबालिग की शादी कराने वाले पंडित और परिवार के बाद मैरिज गार्डन संचालक पर भी केस दर्ज, लड़की के पिता ने ऐसे खोली पोल – देखें VIDEO

नाबालिग की शादी कराने वाले पंडित-परिवार के बाद मैरिज गार्डन संचालक पर केस दर्ज करने का मामला सामने आया है। इंदौर में यह कार्रवाई शुक्रवार शाम कर दी गई। पुलिस ने नाबालिग दुल्हन की शादी कराने पर दोनों परिवार, घराती-बरातियों समेत 10 आरोपी बनाए गए है

शादी डेढ़ महीने पहले हुई थी। तब पता नहीं चला। मायके नहीं आने देने पर नाबालिग ने शिकायत की तो बाल विवाह का भांडा फूट गया। लड़की 15 साल की भी नहीं थी। अब दूल्हा सहित दोनों परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि शारीरिक संबंध पाए गए तो बालिग दूल्हे पर पाक्सो एक्ट भी लग सकता है।

जानिए शादी के बाद अचानक कैसे सामने आया सच, मैरिज गार्डन संचालक क्यों फंसा..

25 अप्रैल 2024 को पालदा रोड स्थित सूर्य वाटिका में 14 साल 8 महीने की बालिका की शादी 19 साल के दूल्हे से की गई। दूल्हा-दुल्हन के घर वाले और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए। यहां तक सब कुछ अच्छा चला। नाबालिग दुल्हन ससुराल चली गई। ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने देते। मायके से कोई मिलने आता तो उसे मिलने भी नहीं दिया जाता।

एक-डेढ़ महीने तक ये सब चलता रहा। दोनों परिवार के लोगों की फोन पर बात हुई लेकिन लड़की को मायके नहीं जाने दिया। लड़की गरीब परिवार से है जबकि लड़का संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। आखिरकार लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर कार्रवाई करने का मन बनाया और 13 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।

लड़की को थाने लाए, रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार की

शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी को ट्रांसफर हुई। 14 जून को जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने मामले में परीक्षण करने के निर्देश क्षेत्रीय सुपरवाइजर को दिए। सुपरवाइजर नेहा राजोरिया और ललिता नवाया दुल्हन को ससुराल से लेकर आजाद नगर थाने लाई।

मामले को लेकर लाडो अभियान कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथी शैलेष शर्मा के साथ पहुंचे। दोनों पक्षों से पूछताछ की और शादी के सबूत के तौर पर फोटो-वीडियो इकट्‌ठा किए। शादी में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की गई।

बाल विवाह में शामिल होने पर दूल्हे के 3 जीजा पर भी केस दर्ज किया है। बहनों ने कहा कि हम तो अपने बालिग भाई की शादी के लिए ही मना कर रहे थे। लेकिन, लड़की वालों ने ही शादी करने का दबाव बनाया था। हम सबको फंसा दिया है।

बता दें करीब डेढ़ महीने से नाबालिग लड़की पति के यहां ससुराल में रह रही है। लड़की का मेडिकल भी करवाया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस धारा बढ़ाकर कार्रवाई कर सकती है। शारीरिक संबंध की पुष्टि होने पर लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगना तय है।

टेंट वाले, बैंड वाले, घोड़ी वाले सभी को ये है निर्देश

बता दें कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने यह निर्देश दिए थे। ऐसे मामलों में विवाह के दौरान सेवाएं देने वाले टेंट वाले, बैंड वाले, घोड़ी वाले, रसोइया, पंडित, मौलवी, धर्मशाला, होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को शादी से पहले लड़के और लड़की की उम्र जानने के निर्देश दिए हैं। जिले में धारा 144 भी लागू है।

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