मध्यप्रदेश में गृह निर्माण मंडल की जमीन अवैध रूप से बेचने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) की गृह निर्माण मंडल नंदानगर की जमीन अवैध रूप से बेचने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फर्जी तरीके से बंटाकन और कब्जा करने पर मामला सामने आया। मामले में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है।

हीरा नगर थाना पुलिस के मुताबिक कार्यपालन यंत्री संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी कौशल्या रामलाल यादव, उमेश हरिशंकर जोशी, धर्मेंद्र प्रेमचंद जैन, मोना धर्मेंद्र जैन, केशव रामचंद्र कोल, शेर अफजल खुरासान पठान, मिलिंद महेंद्र चौकसे सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

कबीटखेड़ी स्थित जमीन का हाउसिंग बोर्ड ने 1976 में गंगाबाई से आठ एकड़ का सौदा किया था। 10500 रुपए प्रति एकड़ के पास से सौदा हुआ था। जमीन के बदले गंगाबाई को 95 परसेंट रुपए मिल गए थे। जमीन तब सिलिंग में आ रही थी। नजूल एनओसी नहीं होने से पांच परसेंट राशि रोक लिए गए। जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। हाउसिंग बोर्ड ने विकास कार्य कर यहां इमारतें खड़ी कर दी।

वहीं गंगाबाई ने जमीन की वसीयत बेटी कौशल्या बाई के नाम पर कर दी। वसीयत के आधार पर हाउसिंग बोर्ड से अनुबंध होने के बावजूद अन्य लोगों को जमीन बेची गई।

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