
मुंबई: घाटकोपर होर्डिंग घटना के मामले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कैसर खालिद को निलंबत कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी कैसर खालिद को डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के बिना एक होर्डिंग लगाने की अनुमति देने के आरोप में निलंबित कर दिया। पिछले महीने इस होर्डिंग के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में विशाल होर्डिंग तेज हवा और बारिश के दौरान गिर गया था।
शुक्रवार को राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी ने तत्कालीन राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) आयुक्त के रूप में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय से अनिवार्य अनुमति लिए बिना होर्डिंग लगाने की अनुमति दी। अधिसूचना में कहा गया है कि खालिद ने होर्डिंग लगाने को अपने स्तर पर मंजूरी देने में प्रशासनिक चूक और अनियमितताएं की। होर्डिंग का आकार भी स्वीकृत मानदंडों से अलग था। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मुंबई पुलिस होर्डिंग के मालिकाना हक वाली कंपनी और आईपीएस अधिकारी की पत्नी के एक कारोबारी सहयोगी से जुड़े पैसों के कथित लेन-देन की जांच कर रही है।
13th May Ghatkopar hoarding case | Md. Quaiser Khalid, IPS, Additional Director General of PCR, Maharashtra State suspended with immediate effect until further order in respect of administrative lapses and irregularities in sanctioning the hoarding on his own without the… pic.twitter.com/XHYmQAZC1k
— ANI (@ANI) June 25, 2024
प्रशासनिक चूक को लेकर हुई कार्रवाई
अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘रेलवे पुलिस की जमीन पर लगाए गए होर्डिंग के गिरने के संबंध में प्रारंभिक जांच की गई है।” महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 13 मई को गिरे होर्डिंग को मंजूरी देने में घोर अनियमितताएं और प्रशासनिक चूक हुई थी। अधिसूचना में कहा गया कि ‘‘महाराष्ट्र सरकार ने होर्डिंग को मंजूरी देने में प्रशासनिक चूक और अनियमितताओं के संबंध में महाराष्ट्र के पीसीआर के अतिरिक्त महानिदेशक आईपीएस मोहम्मद कैसर खालिद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।” इसमें कहा गया कि खालिद को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) के प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है।