होलकर खासगी प्रॉपर्टी को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया इतिहासिक फैसला

होलकर खासगी प्रॉपर्टी को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया 118 पेज का इतिहासिक फैसला
इंदौर
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को प्रकरण न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी के एवं श्री शैलेंद्र शुक्ला साहब युगल पीठ द्वारा आज फैसला पारित किया गया की प्रकरण में इंटरवेनर एप्लिकेशन विजय पाल सिंह के द्वारा अधिवक्ता समीर सक्सेना आशीष जोशी एवं उपेंद्र उज्जवल फणसे के माघ्यम से दायर की गई थी जिसमे याचिकाकर्ता की मांग पर न्यायालय आदेश पारित किया कि खासगी ट्रस्ट की संपूर्ण भारत में स्थित संपत्तियों पर निर्माण या अतिक्रमण कर उसके स्वरूप को परिवर्तित किया गया हो या उसे बिगाड़ा गया हो तो उसे उसके मूल स्वरूप में स्वरूप में मध्यप्रदेश शासन अपने व्यय पर पुन: मूल स्वरूप में लेकर आए इसके साथ ही माननीय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला दंडाधिकारी हरिद्वार को संभाग आयुक्त इंदौर के अधीन करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि हरिद्वार स्थित खासगी ट्रस्ट की संपत्ति कुशाव्रत घाट और अन्य सभी खाजगी ट्रस्ट की लोक संपत्ति आम जनता को उपलब्ध कराई जाए अधिवक्ता आशीष जोशी ने बताया यह निर्देश ना सिर्फ हरिद्वार की बल्कि संपूर्ण भारत वर्ष में स्थित खासगी संपत्तियों को लेकर फैसला दिया गया यह भी कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करें कि खासगी ट्रस्ट की कोई भी संपत्तियों को पुनः विक्रय ना किया जावे और सभी कुएं बावड़ी घाट मंदिर धर्मशाला एव धरोहर की समस्त ट्रस्ट संपत्तियो को आने वाले पीढ़ियों के लिए इन संपत्तियों ऐतिहासिक महत्व देखते हुए पुनः ऐतिहासिक स्वरूप में संरक्षित किया जा सके
फैसले में यह बात भी स्पष्ट रूप से कहीं गई कि खाजगी ट्रस्ट की संपत्ति को इंदौर कलेक्टर एवं रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट द्वारा मध्यप्रदेश शासन की संपत्ति में विविध करने हेतु वैधानिक कदम उठा सकती माननीय न्यायालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है खासगी संपत्तियों को संरक्षित एवं संधारित रखने का कार्य करेगी और कमेटी खासगी ट्रस्ट के द्वारा विक्रय की गई संपत्तियों पर पुनः अपना स्वामित्व और आधिपत्य लेने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी

कमेटी में निम्न सदस्य होंगे

चीफ सेक्रेट्री मध्य प्रदेश शासन {चेयरमेन}

प्रिंसिपल सेक्रेट्री वित्तीय विभाग मध्यप्रदेश शासन सदस्य

कमिश्नर इंदौर डिविजन

कलेक्टर इंदौर

रहेंगे अधिवक्ता उज्ज्वल फणसे ने बताया कि न्यायालय द्वारा साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया कि आर्थिक अपराध ब्यूरो समस्त ट्रस्ट की संपत्तियों की अनियमितताओं की जांच कर विधि अनुसार प्रकरण में कार्यवाही करें
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे
9977777133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *