अडाणी ग्रुप को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज़ देने के फ़ैसले के विरोध में SC पहुंची केरल सरकार

केरल सरकार ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी समूह को सौंपने के केंद्र के “अवैध” कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए केरल सरकार ने अडाणी को एयरपोर्ट लीज पर देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन पिछले माह हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.

केरल सरकार ने मंत्री के. सुरेंद्रन ने कहा था, ‘तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्राइवेट प्‍लेयर को ‘बेचने’ का फैसला दिनदहाड़े लूट की तरह है.’ उन्‍होंने कहा था कि राज्‍य सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्‍ध कराने सहित सब कुछ किया था.गौरतलब है कि केरल की LDF सरकार ने तिरुवनंतपुरम  सहित तीन एयरपोर्ट को 50 साल के लिए ‘प्राइवेट कंपनी’ को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है. केरल सरकार का कहना है कि यह फैसला, पीएम के साथ दिल्‍ली में हुई निजी मीटिंग में दिए गए आश्‍वासन के लिए विपरीत है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था.

सीएम ने अपने लेटर में जोर देकर कहा था कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन में निजी कंपनी का ‘आगमन’ नागरिक विमानन मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से 2003 में दिए गए आश्‍वासन के खिलाफ है. केरल सरकार ने 23.57 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए इस शर्त पर ट्रांसफर की थी कि जमीन की कीमत को एयरपोर्ट के संचालन के लिए लिए Special Purpose Vehicle (SPV) में राज्‍य की शेयर कैपिटल के तौर पर समाहित किया जाएगा.

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