अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध, होटल-रेस्टोरेंट के बाद अब मीट-मछली की होम डिलीवरी भी बैन, पकड़े गए तो लाइसेंस होगा कैंसिल, 8 जनवरी से सख्त कार्रवाई लागू

अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आस-पास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल-रेस्टोरेंट्स के लिए ये आदेश पहले से ही लागू है। खाद्य विभाग ने गुरुवार को ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी इसे लागू किया है।

इस संबंध में होटल, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी दी गई है। चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियां राम मंदिर क्षेत्र में नॉनवेज की डिलीवरी नहीं करेंगी।

अब पढ़िए पूरा मामला…

नॉनवेज डिलीवरी की मिली थी शिकायत सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया- राम मंदिर और इसके आस पास नॉनवेज की बिक्री पर पहले से रोक है। लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे वाले इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

शिकायत मिली थी कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। इसलिए अब राम मंदिर और इसके आस-पास के क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है।

नॉनवेज डिलीवरी पर रोक का आदेश केवल राम मंदिर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में लागू होगा।

8 जनवरी से आदेश लागू

मानिक चंद्र सिंह ने कहा कि 8 जनवरी को होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को इससे अवगत करा दिया है। नियम तोड़ने पर होटल मालिक और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

ब्रिटिश काल से लागू है प्रतिबंध अयोध्या में नॉनवेज खाने और बेचने पर रोक कोई नई व्यवस्था नहीं है। अमावा के राम मंदिर के पूर्व सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक ‘अयोध्या रीविजिटेड’ में इसका उल्लेख मिलता है।

पुस्तक के अनुसार ब्रिटिश काल में ही अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसी आदेश के आधार पर तत्कालीन सिटी बोर्ड फैजाबाद ने यह प्रतिबंध लागू किया था, जो आज भी प्रभावी है और जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *