अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने AI व डीपफेक वीडियो पर रोक के लिए यूट्यूब-गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 4 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

मुंबई। बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन (Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan) ने यूट्यूब और उसकी पैरेंट कंपनी गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (HC) में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दोनों ने करीब 4 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है और अदालत से यह अनुरोध किया है कि यूट्यूब और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके व्यक्तित्व, चेहरे, आवाज और छवि के गैरकानूनी और आपत्तिजनक इस्तेमाल पर स्थायी रूप से रोक लगाई जाए।

यह याचिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। अभिषेक और ऐश्वर्या ने अदालत को बताया कि यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें उनकी तस्वीरों और आवाजों का इस्तेमाल कर उन्हें फर्जी, भ्रामक और अपमानजनक तरीकों से प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरण के तौर पर, याचिका में ऐसे वीडियो का उल्लेख किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि “अभिषेक बच्चन अचानक किसी फिल्म अभिनेत्री को किस कर रहे हैं” या “ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान एक साथ खाना खा रहे हैं”। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के वीडियाेज से न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि यह उनकी निजता के मौलिक अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गूगल की कानूनी टीम को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस याचिका की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें गूगल की ओर से जवाब प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

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