इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्यवाही – नक़ली उर्वरक बनाने वाली कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही — अवैध हथियार सहित दो बदमाश पकड़ाए

 

 

 

इंदौर क्राइम ब्रान्च

★ उर्वरक उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी के विरूद्ध क्राईम ब्रांच इंदौर, लसूड़िया पुलिस व कृषि विभाग की संयुक्त छापामार कार्यवाही।

★ कंपनी मालिक सहित कुल 02 आरोपी गिरफतार।

★ गोदाम से फर्जी पते के लेबल, पम्पलेट व विभिन्न उर्वरक संबंधी दबायें बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री बरामद।

★ पुणे के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी इंदौर में हो रही थी संचालित, उर्वरक के उत्पादों के निर्माण के लिये भी नहीं थी पात्रता।

दिनांक 02.09.2020 को थाना क्राईम बांच इंदौर की टीम को मुखबिर तत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग लसूड़िया मोरी इंदौर में एक गोदाम में अवैध रूप से बायो केमिकल प्रोडक्ट तथा उर्वरक उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं तथा जिस कंपनी द्वारा यह उत्पादन किया जा रहा है व कहीं भीं पंजीकृत नहीं है ना ही उसे ऐसे उत्पादों का निर्माण तथा पैकिंग करने की मान्यता है। सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने मुखबिर से ज्ञात जानकारी के आधार पर कार्यवाही करने हेतु कृषि विभाग इंदौर व थाना लसूड़िया पुलिस को अवगत कराया तथा संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही की कार्ययोजना बनाई। दिनांक 01.09.2020 को उपरोक्त गठित टीम ने थाना लसूड़िया क्षेत्रांतर्गत एसआर कम्पाउण्ड लसूड़िया मोरी देवास नाका क्षेत्र में स्थित मेसर्स अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल्स नामक फर्म पर छापामार कार्यवाही की जहां से बड़ी संख्या में फलोरा बायो प्रमोटर्स एवं अमेज ह्यूमिक में एबी कैमिकल कृष्ण अपार्टमेण्ट मिथाकली रोड अंकलेष्वर गुजरात के पते लिखे रैपर, लेबल व पमप्लेट बरामद हुये जोकि विभिन्न उत्पादों की पैकिंग पर चिपकाये जा रहे थे। इसी प्रकार अल्टा धूम अल्टीमेट क्लोरिंग वूस्टर में मेसर्स अक्षित अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल के लेबल चिपकाये जा रहे थे जिन पर पता अभिनव अपार्टमेण्ट आंध्र रोड पुणे महाराष्ट्र लिखा था। उल्लेखनीय यह भी है कि इसी गोदाम में इस प्रकार के फर्जी पते लेख किये गये लेबल व पम्पलेट इत्यादि प्रिंट किये जा रहे थे जिन्हें इसी गोदाम में उत्पादन किये जाने वाले प्रोडक्ट की पैकिंग पर चिकाया जा रहा था।
इसी प्रकार गोदाम में उत्पादित होने वाले उत्पाद गोल्ड ज्वाईम एल, सुपर्ब स्टीक, मेक्स प्लस, आदि पर का फर्जी पते पर निर्माण होना तथा गलत पते लिखे लेबल का चस्पा किया जाना पाया गया। उपरोक्त कंपनी द्वारा जिन उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था क्या उनकी मानकता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा भी विभिन्न उत्पादों के सैंपल मौके से जप्त किये गये हैं जिनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त कार्यवाही में गोदाम मालिक 1. सुनील पिता केदारनाथ जूनैजा उम्र 42 वर्ष निवासी सी समर पार्क निपानिया इंदौर तथा 2. समीर उर्फ मोहसिन पिता मुस्ताक खान निवासी 136 ताजनगर खजराना इंदौर को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 822/20 धारा 420, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है व गोदाम को साक्ष्य संकलन हेतु सील किया गया है। आरोपीगणों द्वारा अहमदाबाद, अंकलेष्वर, पुणे आदि के अलग अलग जगहों के पते के लेबल चिपकाकर, विभिन्न उर्वरक दवाईयों का उत्पादन किया जा रहा था जिनमें दवाईयों की मानकता भी संदेहास्पद प्रतीत होती है। मौके से 600 लीटर से अधिक दवा बनाने में प्रयोग किया जाना लिक्विड, विभिन्न बायो केमिकल्स, रैपर बनाने की मशीन, बजन तौलने की मशीन, लेबल चिपकाने तथा काटने की मशीन, पैकिंग मशीन, आनुपातिक दृष्टि से केमिकल को मिक्स करने की मशीन, दाना मिक्सर मशीन, 100 से अधिक छोटे बड़े साईज के ड्रम एवं अन्य उपयोग की जाने वाली सामग्री बरामद हुई है।

उल्लेखनीय यह भी है कि उपरोक्त प्रापर्टी का मालिक मोहम्मद सुलेमान खान पिता मोहम्मद लुकमान खान निवासी 2/2 प्रियदर्शनी कॉलोनी खजराना है जिसने इकरारनामा लेख कर स्वयं के आधिपत्य की जमीन अजय केसरी पिता मंगल केसरी निवासी महमूरगंज वाराणसी को किराये पर दी थी। उपरोक्त जमीन इकरारनामा के अनुसार अजय केसरी के पास उपयोग हेतु थी अतः उसने सुनील जुनैजा को क्यों यह गोदाम, कंपनी संचालित करने के लिये दिया था इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। यह भी विदित हुआ है कि मेसर्स अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल्स नामक फर्म अनुभव अपार्टमेण्ट आंध्र रोड पुणे महाराष्ट्र के पते पर केवल विक्रय हेतु अनुबंधित तथा पंजीकृत है जिसके द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पादों का निर्माण मां भगवती आवेरसीज सेक्टर 03 इंड्रस्टीयल एरिया पीथमपुर धार की कंपनी द्वारा किया जाना पंजीकृत है। अतः लसूड़िया मोरी में उत्पादों का निर्माण तथा विक्रय, संचालनालय किसान कल्याण विभाग की शर्तों का उल्लंघन है जिस संबंध में क्राइम ब्रान्च द्वारा कृषि विभाग की रिपोर्ट माँगी गई है तथा ज्ञात सभी बिन्दुओ के सम्बन्ध में क्राइम ब्रान्च इंदौर द्वारा तफ्तीश की जा रही है।

 

 

 

 

                   

क्राइम ब्रान्च इंदौर

02 सितम्बर 2020

★ अवैध हथियारों सहित 02 बदमाश क्राईम ब्रांच इंदौर के हत्थे चढ़े।

★ थाना मल्हारगंज पुलिस के साथ क्राईम ब्रांच ने की संयुक्त कार्यवाही, मय कारतूस के 01 पिस्टल तथा 01 अवैध चाकू बरामद।

★ गिरफ्तार आरोपी जुनैद से पूछताछ में थाना मल्हारगंज की वर्ष 2014 की अनसुलझी घटना का हुआ खुलासा, आरोपी ने 03 लाख रुपये में सुपारी लेकर डेरी पर बैठने वाले बाबूलाल जोशी पर किया था चाकू से वार।

★ आरोपी जुनैद के विरूद्ध पूर्व से बांसवाड़ा राजस्थान, उज्जैन, इंदौर व धार के थानों में दर्ज है आपराधिक रिकार्ड, 02 मामलों में आरोपी के विरूद्ध जारी किये गये थे स्थायी वारण्ट।

दिनांक 02.09.2020 – क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाना मल्हारगंज क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर वारदात करने की नियत से घूम रहे है जिनका हुलिया मुखबिर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को बताया गया सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना मल्हारंगज पुलिस को बवगत कराकर, संयुक्त कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर 02 संदेहियों को अभिरक्षा में लिया जिन्हानें अपने नाम 1. जुनैद उर्फ शाहरूख उर्फ मुन्ना पिता शाहबुछ्दीन निवासी निसारपुर कुक्षी जिला धार हाल मुकाम हिना पैलेस खजराना इंदौर तथा 2. सलाम पिता महमूद खान उम्र 31 वर्ष निवासी केषव नगर निवासी धार रोड इंदौर को होना बताये जिनकी मौके पर तलाषी लेने पर जुनैद के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय कारतूस तथा सलाम के कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ।

दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद होने पर उनको पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया तथा हथियार जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध क्रमशः थाना मल्हारगंज में अपराध क्रमांक 303/20 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, तथा 304/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं।

दोनों आरोपी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी जुनैद उर्फ शाहरुख पिता शहाबुद्दीन निवासी निसरपुर धार से पूछताछ में खुलासा हुआ कि थाना मल्हारगंज में अपराध क्रमांक 400/14 धारा 451, 323, 324, 294, 506, भादवि की घटना को उसी ने अंजाम दिया था। आरोपी जुनैद ने बताया कि उसने वर्ष 2014 में श्री राधा कृष्ण डेरी राजमोहल्ला पर बैठने वाले बाबूलाल जोशी को मारने के लिए राजेश जोशी नामक व्यक्ति से तीन लाख रूपये में सुपारी ली थी जिसके लिये आरोपी जुनैद द्वारा बाबूलाल जोशी पर चाकू से हमला किया गया था किंतु बाबूलाल जोशी हमला करने के दौरान अपना हाथ बीच में ले आया था इसलिए बाबूलाल जोशी को हाथ में चाकू से चोट आई थी।

बाबूलाल जोशी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से जानलेवा हमला करने के परिपेक्ष्य में थाना मल्हारगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया था उक्त घटना को आरोपी जुनैद ने कारित करना कबूला है।

आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके द्वारा खजराना थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की गई थी जोकि उसने मानपुर के आगे भेरु घाट पर छोड़ दी थी तथा आरोपी जुनैद अपने साथी सलाम के साथ मिलकर लकड़ी मंडी में एक व्यापारी से 05 लाख रूपयों की लूट करने वाले थे किंतु मार्केट में भीड़ भाड़ होने की वजह से वारदात करने में सफल नही हो सके थे।

आरोपी जुनैद के विरुद्ध थाना कुक्षी जिला धार अप 133/14 धारा 379, 35/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 522/15 धारा 379 भादवि तथा बांसवाड़ा राजस्थान के थाने में वर्ष 2016 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट थाना मल्हारगंज में 400/14 धारा 451, 324, 294, 506 भादवि चोरी एवं थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन में 25 आर्म्स एक्ट के अपराध पूर्व से पंजीबद्ध हैं।

आरोपी के विरुद्ध थाना निसरपुर में अपराध क्रमांक 133/14 धारा 379 भादवि एवं 522/15 25 आर्म्स एक्ट में 2 स्थाई वारंट जारी हुए जिसमें वह फरार था।

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