इंदौर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये जिला न्यायालय में ऑनलाईन स्थायी लोक अदालत का आयोजन 29 अगस्त को किया जायेगा। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर सुशील कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही है। इसमें मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 29 अगस्त- 2020 को सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति (क्लेम) प्रकरणों के निराकरण हेतु ऑनलाइन स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत का आयोजन शासन द्वारा कोविड-19 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये किया जायेगा। इसमें अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का निराकरण हो सके इस हेतु संबंधित बीमा कम्पनियों एवं क्लेमेन्टस अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणों के समझौता डाकेट को जिला न्यायालय में ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करेगें, जिससे उक्त प्रकरणों का निराकरण गठित खण्डपीठ द्वारा लोक अदालत के दिन किया जा सके।
ऐसे सभी पक्षकारगण एवं क्लेमेन्टस अधिवक्ताओं तथा सभी बीमा कम्पनियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन दुर्घटना से संबंधित क्लेम प्रकरण, जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय इन्दौर में विचाराधीन है, को अपने अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर संबंधित बीमा कम्पनियों से समझौतावार्ता कराकर उक्त प्रकरण का निराकरण कराकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।