

इंदौर एक्साइज टीम की एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई ••••••••••
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आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी , जिला इंदौर श्री राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में तथा कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा पर नियंत्रण हेतु निरंतर ठोस कार्रवाई की जा रही है,
दिनांक22 सितंबर2020 को वृत्त बाल्दाकालोनी
के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अवधेश पांडे एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री राजेश तिवारी के द्वारा आरोपी विजय सोलंकी पिता माधव सोलंकी उम्र 35 वर्ष जाति भील निवासी 48 सुदामा नगर झोपड़पट्टी इंदौर के आधिपत्य वाली झोपड़ी से सात पेटियों में 350 पाव मसाला मदिरा भरे हुए पाए गए। इस प्रकार कुल 63 बल्क लीटर मदिरा जप्त हुई। जप्तशुदा मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क(2 )के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।जप्त शुदा मदिरा का बाजार मूल्य ₹ 35000 से अधिक है ।आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।प्रकरण को कायम करने में आरक्षक ज्योति गुर्जर आरक्षक सूर्या ; प्रधान आरक्षक बिरला प्रधान आरक्षक श्री सोलंकी आदि की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।