
कांग्रेस ने ग्वालियर के कलेक्टर-एस.पी. के खिलाफ चार थाना क्षेत्रों में एफ.आई.आर. किये जाने हेतु दिये अलग-अलग आवेदन.
यह भी कहा, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो जायेंगे हाईकोर्ट – – के.के. मिश्रा
ग्वालियर-24 अगस्त 2020,
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चम्बल संभाग) के.के. मिश्रा ने आज कांग्रेस नेताओं और वरिष्ठ अभिभाषकों के साथ जाकर थाना पड़ाव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्रसिंह को ग्वालियर के कलेक्टर और एस.पी. के खिलाफ चार थाना क्षेत्रों में एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने बावत् अलग-अलग आवेदन देकर उनसे पावती भी प्राप्त की। मिश्रा ने कहा कि इन दोनों ही अधिकारियों ने कोविड़-19 को लेकर भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2020 तक जारी की गई गाइड लाइन और हर रविवार को होने वाले सख्त लाॅकडाउन के परिपालन हेतु तयशुदा नियमों/निर्णयों का भी घोर उल्लंघन कर राजनैतिक दबाबवश भाजपा को लाभ पहुंचाया है।
श्री मिश्रा आज प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री आर.के. भारद्वाज, वरिष्ठ अभिभाषक श्री संजय शुक्ला, जिला प्रवक्ता श्री धर्मेन्द्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसजनों व वरिष्ठ अभिभाषकों के साथ थाना पड़ाव पहुंचे और वहां मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्रसिंह को थाना पड़ाव, विश्वविद्यालय, गोले का मंदिर और झांसी रोड़ में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु अलग-अलग आवेदन सौंपे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्रसिंह से कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत सरकार की कोविड़-19 और अनलाॅक-3.0 की 31.08.2020 तक के लिये घोषित और कलेक्टर ग्वालियर के आदेश दिनांक 04.08.2020 (अंतर्गत धारा-144 द.प्र.सं.-1973) के बिंदु क्रमांक 6 में स्पष्टतः उल्लेखित है कि सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य बडे सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके विपरीत इन नियमों को सख्ती से पालन करने/करवाने वाले जिला और पुलिस प्रशासन के मुखियाओं ने ही इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उडाकर भाजपा के तीन दिवसीय सदस्यता अभियान को सफल बनाने हेतु नियम विरूद्ध जाकर समुचित सहयोग भी प्रदान किया हैं। नेताओं ने कहा कि गृहमंत्रालय की गाइड लाइन 31 अगस्त 2020 तक जारी है किंतु कलेक्टर ग्वालियर ने जारी अपने आदेश में उक्त अवधि को कम कर 14 अगस्त, 2020 तक कर दिया ताकि 22-24 अगस्त में भाजपा का तीन दिवसीय आयोजन संपन्न हो सके, जिससे कलेक्टर की मंशा पूरी तरह स्पष्ट हो रही हो रही है। लिहाजा, नियम का पालन करवाने वाले मुखिया द्वारा ही नियम विरूद्ध कार्य को ही अंजाम दिया जाना एक अक्षम्य अपराध है। इस अवैधानिक कार्य में पुलिस विभाग के मुखिया के रूप में मौजूदा एस.पी. ने भी पूरा सहयोग दिया है। अतः इन दोनों ही अधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाये क्योंकि सरकार के ही निर्णय अनुसार इन गाइड लाइन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिले के मुखियाओं की ही सुनिश्चित की गई है, किंतु उन्होंने इन जिम्मेदारियों से इतर नियम विरूद्ध कार्य किया है।
प्रतिनिधि मंडल में उक्त नेताओं के अतिरिक्त वरिष्ठ अभिभाषक एम.एम.त्रिपाठी, उमाचरण शर्मा, मानस दुबे और विकास पाराशर सहित अन्य पार्टीजन भी उपस्थित थे।
——————————————————————————————————————————-
भाजपा के तीन दिवसीय आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य किन्तु कार्यवाहीं करने वाले ही नियम विरूद्ध कार्यवाहीं करने वाले ही दोषी हो तो कार्यवाही किस पर होगी?-के.के. मिश्रा
ग्वालियर-24.08.2020
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चम्बल संभाग) के.के. मिश्रा ने ग्वालियर में भाजपा के तीन दिवसीय सदस्यता अभियान को लेकर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्ड़पीठ में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा आज पारित आदेश को स्वागत योग्य तो बताया किंतु यह भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कोविड़-19 को लेकर गृहमंत्रालय की गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उन्हीं कलेक्टर, एस.पी. को कार्यवाहीं करने हेतु अधिकृत किया है जो इस तरह का उल्लंघन करने और करवाने वालों के सहयोगी/दोषी रहे हो तो उनके विरूद्ध कार्यवाहीं कौन करेगा?
मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय के पारित आदेश के बाद भी भाजपा के सदस्यता अभियान जारी रहने की शिकायत उन्होंने ग्वालियर और भिण्ड जिलें के कलेक्टर और एस.पी. को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ मेंल के माध्यम से करते हुये कहा कि इस पारित आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान सहित अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम जारी रहा जो उच्च न्यायालय के आदेश की सीधी अवमानना है।
के.के.मिश्रा
मीडिया प्रभारी, (ग्वालियर-चम्बल संभाग)