केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्‍नी के खिलाफ ट्वीट डिलीट करो, HC का एक्टिविस्‍ट साकेत गोखले को आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट  ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले  को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी  के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है. दरअसल, सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था. उन्होंने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें. अदालत ने कहा कि अगर डिलीट नहीं करते तो ट्वीटर इस ट्वीट को हटाए. साथ ही हाईकोर्ट ने.कहा कि गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नई ट्वीट नहीं करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी.

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने मानहानि की याचिका दाखिल की है, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. साकेत ने ट्वीट किया था कि पुरी ने स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति खरीदी. ट्वीट में लक्ष्‍मी पुरी के पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी उल्लेख किया था. इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव रह चुकीं लक्ष्‍मी पुरी से कहा कि वह कार्यवाही में ट्विटर को भी पक्षकार बनाएं. गौरतलब है कि गोखले ने 13 जून और 26 जून को किए ट्वीट में पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति की खरीद के बारे में लिखा था और इसमें उनके पति का जिक्र भी किया था.अदालत ने यह अंतरिम आदेश लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर किए गए मानहानि के वाद में दिया. इस वाद में पूर्व राजनयिक ने गोखले से पांच करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है तथा अदालत से इन ट्वीट को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.लक्ष्मी ने याचिका में आरोप लगाया कि गोखले के ट्वीट झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, अपने आप में मानहानिकारक हैं और उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ निंदात्मक, अपमानजनक वक्तव्य या लांछन हैं.

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