
दिल्ली की एक कोर्ट ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ और मुंबई हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. कोर्ट ने तीन अन्य अभियुक्त कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वताली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और यूएई से जुड़े व्यवसायी नवल किशोर कपूर को भी कोर्ट के समक्ष पेशी के लिए वारंट जारी किए जो तिहाड़ जेल में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हवाला कारोबार के आरोपों में इन लोगों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए. कोर्ट ने वताली की कंपनी के प्रतिनिधियों को भी समन जारी किए. ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक एवं अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी. आरोपियों ने एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसकी फंडिंग हवाला कारोबार के जरिये पाकिस्तानी एजेंसियों ने की. इसमें स्थानीय स्तर पर और विदेशों से भी चंदा जुटाया गया.
कश्मीर में उपद्रव और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के चलते हाफिज सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ एनआईए की जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया था.