केंद्र सरकार ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

सरकार ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर अनिवार्य तौर पर जानकारी नहीं दिखाने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिनमें मूल देश शामिल है. नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस भेजे गए हैं.
कंज्यूमर अफेयर्स विभाग (Consumer affairs department) की ओर से Amazon और Flipkart को नोटिस भेजा गया है, लेकिन राज्यों से भी कहा गया है कि वो ये देखें कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों का पालन करें. दोनों दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों ने नोटिस पर अबतक कोई कमेंट नहीं किया है.

कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने दोनों कंपनियों से पैकेज्ड उत्पादों को लेकर नियमों का पालन करने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है. विभाग का कहना है कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के तहत अनिवार्य घोषणाओं का पालन नहीं कर रहीं हैं.

विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि Flipkart India और Amazon Development Centre वो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और इसलिए, उन्हें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य घोषणाओं के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए. नोटिस के मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने अनिवार्य डेक्लेरेशन नहीं दिया है. लीगल मेट्रोलॉजी (Packaged Commodities) नियम के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां देनी होती है, जिसमें ये खास तौर पर बताना होता है कि प्रोडक्ट कहां बना है यानी ‘country of origin’ बताना होता है.

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