इंदौर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सरकारी जमीन पर निजी नक्शा पास करने के मामले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के तत्कालीन संयुक्त संचालक विजय सावलकर सहित अन्य कर्मचारी और खुद को जमीन मालिक बताने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
2018 में नक्शा पास किए जाने का आवेदन आया था, उसी समय शिकायत हुई थी। पूर्व में ईओडब्ल्यू ने दस्तावेजों के आधार पर केस दर्ज कर लिया था। बाद में उस वक्त के अफसरों की भूमिका की जांच की गई। अब एफआईआर को नामजद किया गया है। एसपी रामेश्वरसिंह यादव के निर्देशन में जांच की गई थी।
रिटायर हो चुके संयुक्त संचालक के अलावा तत्कालीन सहायक संचालक आरके सिंह, वरिष्ठ भूमापक विवेक देवधर, जमीन मालिक राकेश जैन, मीनाक्षी जैन, कंचन जैन, नोटरी कर्ता किशोर सोनी, इंजीनियर शत्रुघ्न कस्तूरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेडिसन होटल से खजराना की ओर जाने वाली रोड पर बहुमंजिला का नक्शा पास किया गया था।
आरोप है कि जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी है। इसके फर्जी दस्तावेज पेश किए गए। जांच के बगैर अधिकारियों ने ले आउट प्लान मंजूर कर दिया। ईओडब्ल्यू ने धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी में अफसरों व जमीन मालिकों पर केस दर्ज किया है।