इंदौर। भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा पर ड्राइवर ने लगाया मारपीट और धमकाने का आरोप, दर्ज कराया केस

INDORE. इंदौर का भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा फिर चर्चा में हैं, वह भी फिर बुरी बात के लिए। चंपू की दिवाली और किसी ने नहीं बल्कि उसी के ड्राइवर ने बिगाड़ी है। ड्राइवर के आवेदन पर चंपू के खिलाफ मारपीट, धमकाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हो गया है।

इन्होंने कराया केस, यह लगी धाराएं

पलासिया थाने में विकास उर्फ विक्की पंवार पिता अजय पंवार उम्र 26 साल निवासी ईश्वर नगर ने केस दर्ज कराया है। पलासिया थाने में हुए केस में रितेश उर्फ चंपू अजमेरा निवासी मकान नंबर 29-30 पालीवाल नगर इंदौर पर बीएनएस धारा 296, 115(2),351 (2) दर्ज हुआ है। अपराध क्रमांक 398/24 है। घटना चंपू के निवास पर ही 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे करीब हुई है।

यह लिखा है एफआईआर में

विक्की ने एफआईआर में लिखवाया है कि में रितेश उर्फ चंपू अजमेरा के यहां 3 माह से ड्राइवरी कर रहा हूं। मेरी तबीयत खराब होने पर में सुबह नहीं आ पाया था और जब तबीयत ठीक होने पर करीब 12.10 बजे 29-30 पालीवाल नगर स्थित चंपू के घर गया तो चंपू उर्फ रितेश अजमेरा मुझे सुबह नहीं आने की बात को लेकर गंदी गालियां देने लगा और धक्का मुक्की की है।
मारपीट, धमकाने वाली धाराएं

बीएनएस के तहत थाना पलासिया में जो केस दर्ज हुआ है, उसमें चंपू पर मारपीट और धमकाने का का केस है। इसमें एक से दो साल तक की सजाएं और अर्थदंड के प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है चंपू

चंपू अजमेरा नवंबर 2021 से ही जमीन घोटाले में दर्ज दर्जन भटू से ज्यादा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है। वह जेल से छूटा था कि फिनिक्स, सेटेलाइट और कालिंदी कॉलोनी के 250 से ज्यादा पीड़ितों को उनका हद देगा लेकिन इसमें उसने किसी तरह की मदद नहीं की और जमानत के मजे ले रहा है। यह केस हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। उधर जिला प्रशासन पहले ही लिखित में आवेदन दे चुका है कि चंपू व अन्य भूमाफियाओं द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है और इनकी जमानत रद्द होना चाहिए, इन सभी मामले में केस हाईकोर्ट में जारी है।

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