इंदौर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: पालदा में बिना लाइसेंस मसाला फैक्ट्री सील, पल्हर नगर में 600 लीटर अमानक घी जब्त; दोनों संचालकों पर एफआईआर दर्ज

इंदौर में मंगलवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पालदा स्थित उद्योग नगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच में पता चला कि सहज एंटरप्राइजेज के संचालक युवराज राजानी बिना खाद्य लाइसेंस के मसाले तैयार कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी भी फैली हुई थी।

इस गंदगी में तैयार हो रहा था मसाला।

प्योर इंदौरी रेड चिली पाउडर, प्योर इंदौरी कोरिएंडर पाउडर, प्योर इंदौरी टर्मरिक पाउडर, प्योर इंदौरी हींग युक्त जीरावन और राम बंधु मैंगो पिकल के नमूने जांच के लिए लिए गए। सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि सभी नमूनों को भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मसालों के नमूने लेकर मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

25 दिन बाद अमानक घी की रिपोर्ट, संचालक पर एफआईआर

30 अक्टूबर को पल्हर नगर 60 फीट रोड स्थित मकान से अमानक और अलग-अलग ब्रांड का घी पैक किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद मंगलवार को संचालक गिरिराज गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गुप्ता मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स नाम से दुकान चलाते हैं।

उनके घर से 600 लीटर वनस्पति तेल, घी और एसेंस पाए गए। विभिन्न ब्रांड जैसे सांची, अमूल, नोवा, मालवा के रैपर और आउटर कवर भी मिले, जिनमें उनके द्वारा घी पैक किया जा रहा था। मौके पर 29 डिब्बे वनस्पति तेल, 13 डिब्बे तेल, 3 डिब्बे घी, 5 बोतल एसेंस और 350 रैपर बरामद हुए।

जांच में यह पाया गया कि ये सभी ब्रांड अनधिकृत रूप से पैक किए जा रहे थे। नमूनों की जांच रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर, आरोपी के खिलाफ एरोड्रम थाने में भादसं की धारा 318(1), 335(A), 336(2), 338 और 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।

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