इंदौर। पुलिस को देख 2 घंटे तक गेट नहीं खोलने वाले बार का लाइसेंस सस्पेंड, देर रात तक खुला होने पर कलेक्टर की कार्रवाई

रात 2 बजे तक पब चलाने वाले और पुलिस को देख 2 घंटे तक गेट नहीं खोलने वाले सीओडी क्लब बार का लाइसेंस कलेक्टर ने 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। बार को 15 दिन तक सील रखने का भी आदेश दिया है। 18 फरवरी को देर रात तक पब खुला रखने पर पुलिस पहुंची तो बार संचालक ने गेट बंद कर लिया था। पुलिस गेट खुलने के इंतजार में बाहर दो घंटे तक खड़ी रही थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में आबकारी विभाग से रिपोर्ट मांगी थी।

सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि बार का लाइसेंस निलंबित कर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सीओडी बार (श्री फूड प्रोडक्ट्स) को 26 फरवरी से विभाग द्वारा सील भी किया गया है। आबकारी उपनिरीक्षक की जांच में अनियमितताएं मिलने पर लाइसेंसी पीयूष पंवार पार्टनर श्री फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ केस दर्ज कर सहायक आबकारी आयुक्त को दिया गया था। विभाग ने कलेक्टर के सामने केस रखा। पुलिस उपायुक्त जोन 2 ने भी कलेक्टर को उक्त बार की रिपोर्ट दी थी। इसी के बाद यह कार्रवाई की गई है।

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