इंदौर। रेप केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Oye Indori को मिली जमानत, रोबिन के पक्ष में वकील ने यह रखे तर्क – देखे VIDEO

इंदौर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल उर्फ Oye Indori को दुष्कर्म केस में दो दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब एक माह पहले दर्ज हुए रेप के केस में पुलिस ने रॉबिन पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। वो फरार चल रहा था। रॉबिन के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। वकील ने पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराए गए केस को लेकर कई तर्क दिए। जिन्हें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रॉबिन की जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि रॉबिन के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर हैं। इसके साथ ही youtube पर 8 मिलियन फॉलोअर हैं। पढ़िए हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी रॉबिन को जमानत…

इन्फ्लुएंसर के पक्ष में वकील ने यह रखे तर्क

– हाईकोर्ट एडवोकेट राजीव रघुवंशी ने इंदौर हाईकोर्ट में रॉबिन के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि रॉबिन के खिलाफ जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, वह पहले से तलाक शुदा है। इसके साथ ही वह रॉबिन से उम्र में 6 साल बड़ी है। इसके चलते पीड़िता से जबरदस्ती संबंध बनाने की बात साबित नहीं होती।

– वकील ने कहां कि रॉबिन और पीड़िता की पहचान पड़ोसी होने के नाते हुई। दोनों के बीच दोस्ती रही, जो प्रेम संबंध में बदल गई। लेकिन उस बीच उनके पक्षकार ने शादी को लेकर कभी बात नही की। जबकि दोनों के बीच दोस्ती 2021 से थी, जो 2023 में खत्म भी हो गई।

– पीड़िता ने रॉबिन को 2021 में ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की। रॉबिन ने इस मामले में 2021 में ही पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को शिकायत की थी। इसके बाद पीड़िता ने भी रॉबिन के खिलाफ शिकायत की। बाद में दोनों पक्षों का थाने पर समझौता हो गया।

– वकील ने कहा कि रॉबिन की जब दिसंबर 2023 में उसके साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाली साथी से सगाई हुई तो पीड़िता ने फिर से दबाव बनाने के लिए शिकायत की। जिस पर पुलिस ने आनन-फानन में पुरानी शिकायतों को दरकिनार करते हुए केस दर्ज कर लिया।

– रॉबिन को लेकर वकील ने कोर्ट में कहा कि वह लोगों के बीच काफी फेमस है। उसे कई लोग पंसद करते हैं। उसके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है।

वकील ने कहा कि रॉबिन की जब दिसंबर 2023 में उसके साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाली साथी से सगाई हुई तो पीड़िता ने फिर से दबाव बनाने के लिए शिकायत की।

इसके साथ ही रघुवंशी ने हाईकोर्ट के ही पूर्व के कई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे कई मामलों में आरोपी पक्ष को अग्रिम जमानत मिली है। इससे सहमत होकर हाईकोर्ट ने रॉबिन को जमानत दे दी। बता दें कि करीब एक माह पहले 35 साल की तलाकशुदा महिला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन जिंदल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। इसके बाद से रॉबिन को एमआईजी पुलिस ढूंढ रही थी। डीसीपी अभिषेक आनंद ने 5 हजार का इनाम भी रॉबिन पर रखा। लेकिन इसके बाद भी पुलिसकर्मी उसे ढूंढ नहीं पाए थे। इसी बीच जमानत मिल गई है।

साथी इन्फ्लुएंसर से कुछ दिन पहले की थी सगाई

रॉबिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। कुछ दिन पहले रॉबिन ने अपनी साथी इन्फ्लुएंसर से इंदौर के एक बड़े होटल के सगाई की। इसमें शहर और देश के कई सोशल मीडिया के लोग शामिल हुए। इसे रॉबिन ने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *