इंदौर। हाई कोर्ट ने छात्राओं की आपत्तिजनक जांच के मामले में शिक्षिका की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, पुलिस कमिश्नर को दिया जांच का आदेश

सरकारी स्कूल में मोबाइल लाने की आशंका में शिक्षिका डॉ. जया पंवार द्वारा छात्राओं की आपत्तिजनक जांच के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने शिक्षिका के व्यवहार को बेहद क्रूर बताते हुए उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पॉक्सो एक्ट लागू होने की बात तो कही थी, लेकिन एफआईआर में पॉक्सो एक्ट का उल्लेख नहीं किया। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं।

शिक्षिका की ओर से दलील दी गई कि वह स्कूल सीनियर फैकल्टी हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने का 23 साल का अनुभव है। अग्रिम जमानत के लिए वह कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों के लिए तैयार हैं। हालांकि, कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *