कलेक्टर इंदौर के निर्देश पर चंपू के बेटे के खिलाफ गैर जमानाती धाराएं बड़ाई

इंदौर के भूमाफिया चंपू अजमेरा को जिला प्रशासन ने दोहरा झटका दे दिया है। बेटे आर्जव अजमेरा पर प्रशासन ने कुछ दिन पहले बाणगंगा थाने में आईपीसी की धारा 420 और 34 में केस दर्ज कराया था, लेकिन इसमें कूटरचित दस्तावेज के उपयोग करने वाली बड़ी धाराएं छूट गई थी। द सूत्र की खबर के बाद कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान के तहत सख्ती के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने इसमें जांच कराई, विधिक सलाह भी ली और इसके बाद अब बाणगंगा थाना प्रभारी को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में आर्जव और अन्य आरोपियों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाने और उपयोग करने के कारण 467, 468 धाराएं और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह धाराएं गैर जमानती, गिरफ्तारी होगी

पूर्व में लगी धाराएं 420 व 34 दोनों ही थाने से जमानती है और इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन 467 व 468 धाराएं दोनों ही गैर जमानती है और यह लगने पर गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाना होगा। इसके पहले आर्जव अजमेरा के साथ प्रसाद कानसे, पुनित जैन और नारायण को आरोपी बनाते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को 420 व 34 धारा में केस दर्ज कराया था। अपर कलेक्टर डॉ. बेड़ेकर की जांच में आया था कि इन आरोपियों ने पुलक बिल्डकॉन कंपनी के नाम पर कालिंदी गोल्ड कॉलोनी की 15 करोड़ रुपए कीमत की 0.823 हेक्टेयर जमीन हथिया ली। जबकि इस जमीन पर पहले टीएंडसीपी पास हो चुकी थी और यह कॉलोनी की जमीन थी, जो प्लॉटधारकों के पास जाना थी। पुलक बिल्डकॉन में आर्जव और अनोखेलाल पाटीदार डायरेक्टर थे, पाटीदार डमी व्यक्ति है, जो मामूली टेप रिकार्ड सुधारने वाला मैकेनिक है।

चंपू को दूसरा झटका

वही चंपू अजमेरा और उनके परिवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी और अपर कलेक्टर बेड़ेकर ने दूसरा झटका इस 15 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री शून्य करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जमीन का अब कोई लेन-देन, ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, प्रशासन ने इस पर रोक लगवा दी है। साथ ही अब रजिस्ट्री शून्य कर वापस कॉलोनी में शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है, ताकि पीड़ितों को इससे प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो सके।

चंपू को वसूली के नोटिस से तीसरा झटका

उधर अपर कलेक्टर डॉ. बेड़ेकर की कोर्ट से चंपू को तीसरा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने ओरा हिल्स सेटैलाइज ग्रीन हिल्स ग्राम मुंडलानायता पर अवैध खनन करने के चलते छह फरवरी को 32.67 लाख रुपए की पेनॉल्टी लगाई थी, लेकिन तय समय में भी चंपू ने यह पेनॉल्टी जमा नहीं कराई है। अब ताजा नोटिस दिया गया है जिसमें यह राशि भरने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर चंपू के खिलाफ प्रशासन द्वारा रिकवरी नोटिस जारी कर कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें इतनी राशि से संबंधित कोई भी चल-अचल संपत्ति की कुर्की कर राशि भरवाई जाएगी।

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