
सोशल मीडिया के मिसयूज से संबंधित एक मजेदार मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आया. महिला याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रिंस हैरी के खिलाफ कानूनी एक्शन की मांग की. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंस हैरी ने उससे शादी का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया.कोर्ट ने इसे ‘दिन में देखा गया ख्वाब’ बताते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट को सुनवाई के दौरान महिला ने बताया कि उसकी सोशल मीडिया पर यूनाइटेड किंगडम के राजकुमार प्रिंस हैरी से बात होती थी, जिन्होंने उससे शादी करने का वादा किया था. मामले की सुनवाई कर रहे जज अरविंद सिंह सांगवान ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संभावना है कि महिला की सोशल मीडिया पर फेक आईडी के जरिए किसी से बात हुई होगी और ऐसी बातचीत को कोर्ट मजबूत साक्ष्य नहीं मान सकता है.
कोर्ट ने यहां तक कहा कि ‘यह पूरी तरह मुनासिब है कि यह तथाकथित प्रिंस हैरी पंजाब के किसी गांव के साइबर कैफे में बैठकर याचिकाकर्ता से बात कर रहा होगा.’ कोर्ट ने याचिका में बहुत सी त्रुटियां बताते हुए कहा कि इसमें बस कुछ ईमेल की बात की गई है, जिसे भेजने वाले ने जल्द शादी करने की बात की है. इस याचिका के आधार पर यह मामला नहीं चलाया जा सकता.
बता दें कि महिला ने अपनी याचिका में प्रिंस हैरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी. यहां तक कि प्रिंस के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का भी आग्रह था ताकि उनकी शादी में कोई और देरी न हो. हालांकि, जब कोर्ट ने महिला से पूछा कि क्या कभी वो यूके गई है, तो उसने बताया कि वो कभी यूके नहीं गई है और उसकी प्रिंस से बात बस सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी. इस पर कोर्ट ने महिला के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि वो ये केस नहीं चला सकता.