RBI ने प्राइवेट सेक्टर के इस बड़े बैंक पर लगाया 3 करोड़ का जुर्माना, जानें आपके पैसे पर क्या होगा असर?

भारतीय रिजर्व बैंक  ने कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI Bank पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इन प्रावधानों के तहत लगाया गया जुर्माना:-आईरबीआई के मुताबिक, बैंक को सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इस बीच, आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगया गया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है.

इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस पर बैंक के जवाब और सुनवाई में दिए गए मौखिक जवाब के बाद रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया कि बैंक पर नॉन-कप्लायंस आरोप सही है. बैंक पर पेनाल्टी लगाना चाहिए. मंगलवार को निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 3.75 अंक (0.62%) गिरकर 596.75 रुपए पर बंद हुए.

जानिए आपके पैसे पर पड़ेगा क्या असर:-आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला. RBI के मुताबिक, बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है. ऐसे में स्पष्ट है कि इन इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर फैसला नहीं है.

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