
दिल्ली में अब शादी करने वालों के लिए राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ने शादियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों/जमावड़े की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है. दिल्ली सरकार ने इस बारे में एक औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक ‘दिल्ली में सामाजिक/ धार्मिक/ खेल मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ शादी या अंतिम संस्कार संबंधित/ जमावड़े में अगर बंद जगह है तो हॉल का अधिकतम 50 फ़ीसदी लेकिन 200 लोगों से ज़्यादा नहीं…लोग इकठ्ठे हो सकते हैं.अगर जगह खुली हुई है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं तय की गई है.
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है. अपने प्रोसीजर में दिल्ली सरकार ने जिन चीजों की इजाजत दी है उसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई है.
1 सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे.
2 स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई.
3 स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई.
4 ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई.
दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह राहत दी है. इससे पहले नवंबर महीने में जब संक्रमण के मामले नए शिखर पर पहुंच गए थे तो दिल्ली सरकार ने शादी में अधिकतम लोगों की संख्या सिर्फ़ 50 कर दी थी.