धार । जिला दण्डाधिकारी डॉ. पंकज जैन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क) एवं धारा-5 (क) (ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर 3 अपराधियों को जिला बदर किया है।

3 अपराधी जिला बदर
धार ( डाँ.अशोक शास्त्री ) जिला दण्डाधिकारी डॉ. पंकज जैन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क) एवं धारा-5 (क) (ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर 3 अपराधियों को जिला बदर किया है। इनमें राहुल उर्फ़ इलू पिता दिनेश भावेल निवासी विजय नगर धामनोद थाना धामनोद, अब्दुल समद पिता सिराजुद्दीन निवासी कॉपरेटिव बैंक के पास उटावद दरवाजा थाना कोतवाली तहसील व जिला धार तथा रईस उर्फ बमबाज पिता बसीर मोहम्मद निवासी उटावद दरवाजा थाना कोतवाली धार को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. जैन ने उक्त अपराधियों को आदेश दिए है कि वे आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले की समीपवर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से 6-6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह इन क्षेत्रों में प्रवेश नही करेंगे।

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