दुर्गात्सव के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की गाइड लाइन

         

सावधानी – सतर्क – सुरक्षित
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नवरात्रि के लिए कलेक्टर के नो महामंत्र
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6 फिट से ऊंची नही होगी माताजी की प्रतिमा
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पांडाल का एरिया भी हुआ तय, फेस शील्ड लगाकर ही कर संकेंगे पांडाल में प्रवेश
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इंदौर।
कोरोना संक्रमण की जंग लड़ रहे इंदौर में कई चुनोतियाँ खड़ी है। हर मोर्चे पर जूझ रहे प्रशासन के सामने चिंता नवरात्रि महापर्व को लेकर भी है। इंदौर में भव्य पैमाने पर मनाए जाने वाले इस महापर्व भी कोरोना के घेरे में है, लिहाजा ना तो भव्य आयोजन होंगे और ना ही गरबे होंगे। नवरात्रि पर्व के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने नो महामंत्र जारी किए है। इन्ही के आधार पर नो दिन का पर्व मनेगा।
ये है 9 मंत्र

● विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10×10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है।
● केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति नही शामिल नही हो सकेंगे। इसके लिए आयोजको को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
● कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर टोटल बेन रहेगा।
● मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जावे। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी।
● जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
● सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियो, पंडालों , गरवा, तथा विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करे।

● समस्त दुकानें रात्रि 8.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है।
● इसी प्रकार रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
● दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए । ऐसा नही करने पर कार्यवाही की जाएगी।
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