इस राज्य में अनिवार्य हुआ कोरोना वैक्सीन लगवाना, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी प्रशासन  ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन  को अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में 4 दिसंबर को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश मे कहा गया है कि पुडुचेरी हेल्थ एक्ट 1973 के मुताबिक सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य  है और जो आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले
शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए थे जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,29,056 हो गई। संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,875 हो गई।

कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए
इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मॉल, सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराके अनिवार्य होंगी। साथ ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए ये भी यह नियम लागू होगा।

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