सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 8 गुना बढ़ाई, अब इतना देना होगा शुल्क

15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के नई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली शुल्क में आठ गुना की बढ़ोत्तरी की है. केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक अब अगले साल अप्रैल से पुरानी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पुराने दाम से तकरीबन 8 गुना ज्यादा हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है।

इतनी होगी फीस:-अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए 8 गुना अधिक भुगतान करना होगा। इसी तरह 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क मौजूदा 600 रुपए के मुकाबले 5,000 रुपए होगा। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपए की तुलना में 1,000 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने की बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की कीमत 1,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह एक अप्रैल, 2022 से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगा लागू:-दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए यह नया नियम लागू नहीं होगा। दरअसल, दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है।

इसके अलावा सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों में रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के जैसा होगा जिसके लिए 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे।

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