इंदौर। निजी अस्पतालों में की जा रही लूट पट्टी के खुलासों के बाद कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किए गए 28 अस्पतालों में अब प्रशासन द्वारा तय की गई दर के मुताबिक ही राशि ली जा सकेगी, इसमें रूम रेंट से लेकर पीपीई किट दवाई ,पैथोलॉजी , चिकित्सकीय परामर्श, बायोमेडिकल डिस्पोजेबल चार्ज , वेंटीलेटर चार्ज सहित अन्य खर्चों की दरें तय कर दी गई है , इसके साथ ही निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड भी बढ़ाए गए हैं , अब 78 आईसीयू बेड की जगह 194 बेड उपलब्ध हो गए हैं , निर्धारित तय की गई इन दरों से ज्यादा राशि अगर किसी अस्पताल ने वसूल की तो उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

