दिनांक 05.09.2020
क्राईम ब्रांच इंदौर
★ लोगों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा इंदौर क्राईम ब्रान्च के हत्थे।
★ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कस्टम के सस्ते मोबाइल उपलब्ध कराने के साथ ही लोन दिलाने के प्रलोभन देकर ओ0टी0पी प्राप्त कर ठगे करोड़ो रुपये, अब तक 15 से अधिक शिकायते क्राइम ब्रान्च इंदौर को हुईं प्राप्त।
★ स्मगलिंग का सस्ता सोना एवं शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर निश्चित लाभ का प्रलोभन देकर भी कारित की ठगी।
★ कीमती लैपटॉप और महँगे मोबाइल कम्पनी की फ्रेंचाइज दिलाने के नाम पर भी वसूले रुपये, प्रदेश के बाहर के लोगों को भी बनाया शिकार।
★ आरोपी है शातिर किस्म का ठगोरा, होम लोन स्वीकृत कराने के नाम पर अधिवक्ता को भी लगाई 17 लाख की चपत।
★ आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर, क्राइम ब्रान्च इंदौर ने किया गिरफ्तार।
★ खण्डवा, पूना(महाराष्ट्र), लखनउ(उ.प्र) सहित अन्य कई जिलों में की ठगी की वारदातें, ठिकाना बदलने आया था आरोपी इंदौर।
दिनांक 05 सितम्बर 2020 – क्राईम ब्रांच इंदौर को देवेन्द्र जैन पिता हीरालाल जैन निवासी 60 बी लक्ष्मीपुरी कॉलोनी किला मैदान के पास इंदौर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हितेश बगोरा नामक व्यक्ति जोकि मरई माता चौराहे के पास ब्रह्मबाग इंदौर में रहता है उससे 02 वर्ष पूर्व जान पहचान हुई थी। आवेदक को मकान बनाने के लिये लोन की आवश्यकता थी अतः हितेश ने उसे सस्ती ब्याज दरों में लोन दिलाने का वादा किया तथा विभिन्न शुल्कों के नाम पर पैसे मांगना शुरू कर दिये। हितेश ने प्रलोभन देते हुये आवेदक देवेन्द्र जैन से कुल 17 लाख रूपये अलग अलग किस्तों में ठग लिये तथा ना लोन दिलाया ना ही उसके पैसे लौटाये। हितेश के विरूद्ध इसी प्रकार की अन्य शिकायतें ठगी संबंधी क्राईम ब्रांच इंदौर को प्राप्त हुईं थी जिसमें लखनउ के रहने वाले विवेक चौधरी को कस्टम के मोबाईल सस्ती कीमतों में दुकान के व्यापार हेतु उपलब्ध कराने का झांसा देकर हितेश ने उसने वर्ष 2018 में 08 लाख रूपये एडवांस प्राप्त कर लिये थे जिसके बाद ना उसके पैसे लौटाये ना ही किसी प्रकार के माल की डिलीवरी कराई। खण्डवा रोड पर रहने वाले अनुज जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि हितेश बगोरा नामक व्यक्ति ने आधी कीमतों में एप्पल कंपनी का फोन उपलब्ध कराने के नाम पर झांसे में लिया तथा दो किस्तों में 41 हजार रूपये ले लिये बाद ना मोबाईल दिया और ना ही पैसे लौटाये।
इसी प्रकार आवेदक अभिषेक खण्डेलवाल निवासी मानवता नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हितेश बगोरा नामक युवक उसके साथ स्कूल में पढ़ता था जिससे उसकी जान पहचान थी। हितेश ने आवेदक को प्रलोभन दिया कि उसकी बिटकाईन ऑफ रोबोटिक ट्रेडिंग कंपनी मुंबई में है जिसके जरिये वह समस्त प्रकार के ईलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उत्पादों की डील करता है चूॅकि आवेदक खण्डेलवाल की फर्म दर्श इन्टरप्राईजेस के लिये कुछ इलेक्ट्रॉनिक आयटम की आवश्यकता थी अतः हितेश ने डेल कंपनी का 76 हजार का लैपटाप 32 हजार में, प्रिंटर 5500 रू में व सोनी की एलईडी टीवी 5500 रू में उपलब्ध कराने का झांसा दिया तथा आवेदक खण्डेलवाल से किस्तों में लगभग 42000 रू जमा करा लिये। आवेदिका राजकुमारी सोनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्हें मोबाईल लैपटॉप की फ्रेचांईज दिलाने के नाम पर हितेश बगोरा ने 81200 रूपये ठग लिये, आवेदक धर्मवीर रघुवंशी द्वारा शिकायत की गई कि हितेश से जान पहचान होने के नाते उसको 06 लाख 15 हजार का सामान एक दुकान से उधार दिलवाया था जिसके पैसे हितेश ने नहीं भरे अतः आवेदक की गांरटी होने पर उसे पैसों का भुगतान करना पड़ा लेकिन हितेश वर्षों से गुमराह कर रहा है तथा धमका रहा है लेकिन पैसे नहीं लौटा रहा है।
उपरोक्त समस्त शिकायतों की जांच करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने यह पाया कि हितेश बगोरा लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन जैसे सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाईल आदि उपलब्ध कराने के नाम पर, अथवा इनसे संबंधित फ्रेंचाइज देने के नाम पर लोगों से पैसे ठगता था। साथ ही लोन दिलाने के नाम पर, कस्टम का माल सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के नाम पर, स्मगलिंग का सोना सस्ते दामों में बेचने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल कर उनके साथ ठगी करता है। इसने अपने झांसे में कई लोगों को फंसाकर अब तक करोड़ों रूपये ठगे है जिनमें से आधा दर्जन शिकायतें क्राईम ब्रांच को प्राप्त हो चुकी हैं। ’आरोपी हितेश बगोरा पिता कोमल लाल बगोरा निवासी ब्रहृमबाग कॉलोनी मरीमाता इंदौर मूल निवासी खण्डवा म0प्र0 की तलाश करते हुये उसे मरई माता इंदौर से गिरफ्तार किया गया’ जिसके विरूद्ध थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 11/20 धारा 406, 420, 467, 468 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी पूर्व में इसी प्रकार खण्डवा तथा उसके सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार ठगी की वारदातें कर चुका है उसके बाद ठिकाना बदल कर वह इंदौर आ गया था तथा लोगों को प्रलोभन देकर करोड़ो रूपये ऐंठ लिए। आरोपी नवाबी शौक जीने के लिए ठगी करता था जिसमे महँगे कपड़े घड़ी पार्टी और ऐश अय्याशी में पैसे खर्च करता था। वर्तमान में वह भोपाल में लोगों को भरोसे में लेकर ठगी का नेटवर्क तैयार कर रहा था। आरोपी ने ना सिर्फ मप्र बल्कि कई अन्य कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना कर पैसे ऐंठ लिए है जिसके सम्बन्ध में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रहीं हैं।
दिनांक 05.09.2020
प्रेस नोट
क्राइम ब्रांच इंदौर
★ डकैती की योजना में हवाला की करोङो रुपये की नगदी की सूचना पर दिया गया था घटना को अंजाम ।
★ कंजर गिरोह द्वारा कंचन विहार कालोनी में कैलाश चन्द्र गोयल के घर में घुसकर की गई थी सनसनीखेज डकैती की वारदात ।
★ थाना-अन्नपूर्णा क्षेत्रांर्गत ऊषा नगर लूट कांड में पूर्व से गिरफ्तार आरोपी गोविन्द ठाकुर व संजय खरे द्वारा कंजर गिरोह के सरगना मास्टरमाईंड कृष्णा के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम ।
★ वारदात में शामिल डकैतो द्वारा पिस्टल/कट्टे के बल पर परिवार को बंधक बनाकर की गई थी डकैती।
★ घटना में शामिल चार व्यक्ति थाना क्राइम ब्रांच, इन्दौर की गिरफ्त में ।
दिनांक 05 सितम्बर 2020 क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि थाना-लसूङिया के अपराध क्रमांक-1296/19 धारा-392 भा.द.वि. में महाराज सिंह नागर व उसके अन्य साथियों द्वारा रैकी कर घटना को अंजाम दिया गया है । उक्त सूचना पर थाना-लसूडिया पुलिस को सूचित कर संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हूवे मुखबिर के बताये स्थान पर पहूँच कर घेराबन्दी कर संदेही को पकड कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महाराज सिंह नागर पिता रमोले नागर उम्र-44 वर्ष निवासी-30 महंत कॉम्पलेक्स थाना-मल्हारगंज के पीछे जिला-इन्दौर का होना बताया ।
उक्त आरोपी महाराज सिंह नागर से हिकमतअमली से पूछताछ करने पर बताया कि उसके व्दारा घटना दिनांक से 15 दिन पूर्व से के.सी. गोयल निवासी-कंचन विहार के मालीश करने वाले रवि तिवारी नाम के व्यक्ति को लाने ले जाने के बहाने रैकी की गई थी । रैकी करने के दौरान उसने अपने मित्र मुकेश परमार को के.सी. गोयल व उसके बंगले में रखे रूपयों की जानकारी दी जिसके बाद महाराज सिंह नागर व मुकेश परमार ने उक्त जानकारी संजय खरे को दी ।
आरोपी महाराज सिंह नागर से मुकेश परमार के संबंध में पूछताछ कर उसके बताये स्थान की घेराबंदी कर पकड कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश परमार पिता रतनलाल परमार उम्र-38 वर्ष निवासी-239 अम्बिकापुर खाटुश्याम मंदीर के पास इन्दौर का होना बताया ।
आरोपी मुकेश परमार से हिकमतअमली से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने व महाराज सिंह नागर ने मिलकर रैकी कर जो जानकारी एकत्रित की थी उसे उनके द्वारा संजय खरे को प्रदान की गई थी तत्पश्चात् संजय खरे ने अपने जाति भाई हुकुम मेहतर के माध्यम से कंजर कृष्णा को संपर्क कर वारदात की योजना बनाई । योजना बनाने के बाद वापस इन्दौर आकर संजय खरे ने अपने साथी गोविन्द ठाकुर व अन्य 03 लोगों को एकत्रित कर एक टीम बनाई जिनके बारे में संजय खरे ही जानता है ।
आरोपी महाराज सिंह नागर व मुकेश परमार से कृष्णा कंजर के बारे में पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर संदेही को पकडकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कृष्णा पित कोकसिंह गोदेन जाति-कंजर उम्र-42 वर्ष निवासी- भैरवाखेडी तहसील-टोंकखुर्द जिला-देवास का होना बताया ।
आरोपी कृष्णा कंजर से हिकमातअमली से पूछताछ की गई, जिसने पूछताछ में बताया कि आरोपी संजय खरे से सम्पर्क उसके जाति भाई हुकुम मेहतर के माध्यम से हुआ था। आरोपी कृष्णा कंजर ने पूछताछ में बताया कि संजय खरे ने इन्दौर में डकैती करने की योजना बनाई है जिसमें करोडों में रूपये मिलने की संभावना है। इस बात पर आरोपी संजय खरे के कहने पर डकैती के लिये राजी हो गये ।
उक्त सभी आरोपियों द्वारा एक मारूती सुजुकी कम्पनी की ईको गाडी के माध्यम से घटना स्थल पर जाकर घटना को अंजाम दिया गया यह गाडी संजय खरे के द्वारा उपलब्ध कराई गई व घटना में प्रयुक्त हथियार भी संजय खरे व गोविन्द के द्वारा उपलब्ध कराया गया।
आरोपी संजय पिता नाथुलाल खरे व गोविन्द सिंह पिता मानसिंह द्वारा थाना-अन्नपूर्णा के अपराध क्रमांक-253/20 धारा-392 भा.द.वि. के अपराध में जिला जेल इन्दौर में निरूद्ध है।
उक्त डकैती में प्राप्त रूपयों को कृष्णा कंजर के निवास स्थान पर घटना के कुछ दिनों के बाद कृष्णा कंजर व संजय खरे के माध्यम से महाराज सिंह नागर को 8,000/- रूपये, मुकेश परमार को 15,000/- रूपये, हुकुम मेहतर को 15,000/- रूपये, गोविन्द सिंह ठाकुर को 20,000/- रूपये व स्वयं को 35,000/- रूपये का बंटवारा होना बताया व कृष्णा कंजर के द्वारा यह भी बताया गया कि शेष राशि, सोने की चेन व चांदी के सिक्के संजय खरे के पास होना बताया।
आरोपी कृष्णा कंजर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा मय कारतूस, आरोपी हुकुम मेहतर से 01 चाकू, आरोपी महाराज सिंह नागर से 01 डंडा, आरोपी मुकेश परमार से 01 रॉड जप्त किये गये ।
आरोपी संजय खरे व गोविन्द ठाकुर जो कि थाना-अन्नपूर्णा के अपराध क्रमांक-253/20 धारा-392 भा.द.वि. के अपराध में वर्तमान में जिला जेल इन्दौर में निरूद्ध है जिनका प्रोडक्शन वारंट जारी कर पी.आर. प्राप्त कर घटना में शामिल अन्य 03 आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जावेगी । उक्त आरोपियों द्वारा कारित की जाने वाली अन्य घटनाओं के खुलासा होने की संभावना है ।