
कोरोना वायरस महामारी के बीच ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि अगर लोगों ने खुद को आइसोलेट नहीं किया तो उन पर 10 हज़ार पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. भारतीय मुद्रा में ये रकम 9.5 लाख रुपये से ज़्यादा बनती है.
सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉज़िटिव निकलता है या किसी कोरोना पॉज़िटिव से उनका कॉन्टैक्ट ट्रेस होता है तो उन्हें खुद को अलग-थलग करना पड़ेगा.
ये नियम 28 सितंबर से लागू हो रहा है. सरकार ने कुछ और नए कदम उठाए हैं. जिन लोगों की कमाई कम है, उन्हें 500 पाउंड की राशि दी जाएगी.
अगर किसी दफ़्तर के मालिक ने आइसोलेट हुए व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाया, तो उस पर भी जुर्माना लगेगा.
ब्रिटेन में केस बढ़ रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने नियमों को सख़्त किया है.