अब ड्राइविंग करते समय फ़ोन के इस्तेमाल पर नहीं कटेगा चालान,बशर्त

गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करना खतरनाक माना जाता है और इसे सड़क हादसों में एक मुख्य कारण भी माना जाता है। गाड़ी चलते समय अगर चालक फोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो वह न केवल अपनी बल्कि कार में बैठे अन्य लोगों की जान को खतरे में डालता है। इसको लेकर मोटर वाहन एक्ट 1989 में सख्त नियम बनाए गए हैं और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।हालांकि अब नए नियम के मुताबिक़ आप कार चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास शर्त है।

कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की जरूरत को देखते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है।

कई वाहनों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है, ऐसी स्थिति में ड्राइवर को फ़ोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है लेकिन कई बार इसके चलते वाहन चालकों को भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

वाहन चालक अब अगर अपने फ़ोन पर नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा लेकिन अगर फ़ोन पर बात करते हुए किसी चालक को अभो भी पहले ही तरह ही जुर्माना भरना पड़ेगा।

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