FASTag को लेकर सख्त हुई नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जारी किए ये दिशा-निर्देश

FasTag New Rule : अगर आप हाइवे परअपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI ) ने FASTag के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। इस नए नियम के चलते वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग न चिपकाने पर दोगुना टोल चुकाना होगा। साथ ही ऐसे में आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है।

NHAI ने जारी किया ये दिशा-निर्देश

अक्सर ऐसा होता है कि लोग कारों या अन्य वाहनों की विंडस्कीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं चिपकाते हैं। इसी पर सख्ती बरतते हुए NHAI ने फास्टैग को लेकर नया रूल लागू (FasTag New Rule ) कर दिया है। अब विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा।

इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे कतार में खड़े अन्य वाहनों को परेशानी होती है। इसके मद्देनजर अथॉरिटी ने इस संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत ऐसे वाहन चालकों से अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।

फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को दिए निर्देश

हाइवे अथॉरिटी ने नए नियम को लेकर फास्टैग (FasTag) जारी करने वाले बैंकों कोर भी जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जरिए फास्टैग प्राप्त करने वाले वाहन चालक इसे विंडस्क्रीन पर अच्छे से चिपकाएं।

नियमों का उल्लंघन करने पर ब्लैकलिस्ट

इतना ही नहीं, अब अगर आप हाइवे पर गाड़ी चलाते समय यदि आप बार-बार फास्टैग नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है। साथ ही NHAI ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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