कोर्ट के आदेश की अवहेलना – कोर्ट ने माँगा जवाब

इंदौर हाई कोर्ट ने पी.आई.एल में   यह डायरेक्शन दिए थे कि सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट पर कोई भी अवैध खनन नही होगी  इस सम्बंध में  कलेक्टर ने एफिडेविट दिया था कि कोई भी अवैध खनन नही हो  रही  है और ना ही होगी। पर कही जगह पर अवैध खनन हो रहा है जिस कारण से रघु परमार ने एडवोकेट अभिषेक शारदा के माध्यम से कंटेम्प्ट पिटिशन  फ़ाइल करी  जिसमे कोर्ट ने नोटिस करके 2 सप्ताह में शासन से जवाब मांगा।

           

                                                         

       

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