
कई बार ऐसा होता है कि एटीएम में निकासी की प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी पैसा नहीं निकलता. डर तब लगता है जब आपके मोबाइल में खाते से पैसा कटने का अलर्ट भी आ जाता है. ऐसे सिचुएशन में घबराना लाजमी है. लेकिन अब आपको ऐसे हालात में चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब आपको बड़ी आसानी से कटा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बस आपको फॉलो करना होगा ये प्रोसेस…
क्योंकि आरबीआई कहता है…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक पब्लिक अवेयरनेस पहल के मुताबिक, ‘अगर आपका एटीएम लेनदेन असफल है और एक निर्दिष्ट समय के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस नहीं आता, तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी.’ RBI ने अपनी वेबसाइट पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ में एटीएम से संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया है.
लेनदेन असफल होने के बारे में जानें मुख्य बातें:
1) RBI ने कहा है कि बैंकों को इस तरह के लेनदेन को अपने बदौलत रिवर्स करना चाहिए।
2) केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेनदेन असफल होने पर ग्राहक बैंक या एटीएम में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करें।
3) RBI के अनुसार, एक असफल एटीएम लेनदेन के मामले में बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा।
4) कार्ड जारी करने वाले बैंक को असफल एटीएम लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से ज्यादा होने पर ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
5) ग्राहक इस मामले में अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और उनके साथ मामले को उठा सकता है।
6) बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर या बैंक से 30 दिनों के भीतर जवाब न मिलने की स्थिति में ग्राहक इस मामले को बैंकिंग लोकपाल के पास ले जा सकता है।