मुश्किल में कंगना, कर्नाटक कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश,जानें वजह

कर्नाटक के तुमकुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने शुक्रवार को हाल ही में संसद में पास किए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर कंगना रनौत की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ क्यथसांद्रा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने न्यायिक पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है को वो कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करें। इस मामले में शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने ट्विटर अकांउट पर किसानों के लिए विवादित ट्वीट कर उनका अपमान किया है। हालांकि कंगना उक्‍त ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं।

 

अधिवक्‍ता एल रमेश नाइक की शिकायत के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class, JMFC) अदालत ने कायस्थसंद्रा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक आवेदन दाखिल किया था।

अधिवक्‍ता की शिकायत पर अदालत ने कथासंध्रा पुलिस स्टेशन के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कायथसंद्रा के ही रहने वाले नाइक ने बताया कि क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन को अभिनेत्री से पूछताछ करने का भी निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 21 सितंबर को कंगना ने अपने कथित ट्व‍िटर हैंडलर @KanganaTeam पर उक्‍त विवादित ट्वीट किया था।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्वीट में कहा गया था कि ‘सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाने वाले जो लोग दंगे का कारण बने अब वही किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोग आतंकवादी हैं।’ हालांकि अगली लाइन में उक्‍त ट्वीट को जस्टिफाइ करते हुए यह भी कहा गया था कि… ‘आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या कहा लेकिन यह केवल गलत सूचना फैलाने के लिए!’

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