

सांवेर विधानसभा उपचुनाव 2020 के अंतर्गत अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाय गए विशेष अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी* एवं सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के निर्देशन में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव द्विवेदी व श्री संतोष सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में वृत छावनी के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव मुदगल व आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती प्रियंका शर्मा द्वारा दिनाँक 9/10/20 को सुनील पिता सुमेर सिंह भीलाला निवासी चितावद पेट्रोल पंप के पीछे इंदौर को अवैध मदिरा विक्रय करते हुए 320 पाव मसाला मदिरा के साथ रेंज हाथ पकड़कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क (2) का प्रकरण क्रमांक 241/20 दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज गया। आज दिनाँक 10/10/20 को विनोद पिता अंतर सिंह निवासी जवाहर टेकरी को भी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क (2) के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज गया । आरोपितों अब जप्त मदिरा का बाज़ार मूल्य 60000/- तथा अवैध मदिरा में प्रयुक्त वाहन का बाजार मूल्य 70000/- है।