
इंदौर के भवंस प्रॉमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर की तलाश एमआईजी पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में घर, स्कूल, फॉर्म हाउस सहित कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। एमआईजी थाने के 6 लोगों की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है।
एमआईजी पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज किया है। पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। गुरुवार रात में एमआईजी थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोपी समीर मीर की पत्नी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
पीड़िता ने बताया

उसकी शादी समीर मीर से साल 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। करीब 4 साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह नमाज पढ़ने लगा और अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद वह मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था।

घर से लेकर फॉर्म हाउस तक सर्चिंग
एमआईजी थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि समीर मीर की तलाश में थाने की 6 लोगों की टीम लगी है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने समीर के घर, स्कूल, फॉर्म हाउस सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। घर पर समीर की मां भी नहीं है। उसके घर पर ताला लगा है। इधर, उसकी तलाश में तकनीकी और मुखबिरों की मदद ली जा रही है। इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार के लोगों से भी बातचीत की गई है। पुलिस को उसके कुछ मस्जिदों में भी जाने की जानकारी मिली है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है।
2020 में घर से निकाल दिया था
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने समीर की बात नहीं मानी, तो साल 2020 में उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने आया और हर बार इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता। साल 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने स्वीकार नहीं किया था।
पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी, जिसके बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहे। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने गुरुवार रात को एमआईजी थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।