उज्जैन में ई-रिक्शा की छत पर सवारी बैठाने के मामले में पुलिस ने रिक्शा जब्त कर चालक गोविंद के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत चालानी कार्रवाई की है। वहीं उसे भविष्य में यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करने की हिदायत दी गई है। घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया था।
घटना चिमनगंज मंडी चौराहे के पास की है। ई-रिक्शा MP13-JV-2631 में न सिर्फ अंदर सवारी भरी हुई थीं, बल्कि छत पर भी सवारी बिठाई गई थी। किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो ट्रेफिक पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने नंबर के आधार पर ई-रिक्शा को पकड़ा।
ओवरलोड था ई-रिक्शा
ट्रेफिक पुलिस ने चालक से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की। ओवरलोडिंग और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने को लेकर पुलिस ने चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 (खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन) के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की है।