इंदौर में चार मेडिकल स्टोर्स सील: फार्मासिस्ट न होने, बिना लाइसेंस दवा बिक्री और फार्मेसी अधिनियम उल्लंघन पर प्रशासन की कार्रवाई”

इंदौर जिला प्रशासन ने फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चार मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के उल्लंघन के मामले में की गई।

एडीएम रोशन राय के निर्देशन में गुरुवार को औषधि निरीक्षकों ने दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हेल्थ केयर फार्मेसी (मेघदूत स्क्वायर), अतुत्य मेडिफार्मा (विजय नगर), मेडिमार्ट मेडिकल एजेन्सी (स्कीम नं. 54) और यशोदा फार्मोनिक्स (विजय नगर) में नियमों का उल्लंघन पाया गया।

यह कार्रवाई इंदौर रिटेल केमिस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत के बाद हुई, जिसमें बताया गया कि इन स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की वैधता, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच नहीं हो रही थी। साथ ही, बिना लाइसेंस के दवाएं बेची जा रही थीं और डिस्काउंट बोर्ड लगाकर ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा था।

कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच कर इन गड़बड़ियों को पुख्ता पाया और चारों स्टोर्स को सील करने के साथ सतत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

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