इंदौर शहर के छह बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित

युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन की सख़्त कार्यवाही
छह बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित
इंदौर 20 दिसंबर 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर के छ: प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले इन सभी बार में जाँच के दौरान 21 साल से कम उम्र के बच्चे नशे में पाए गए थे। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट लहजे़ में कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाज़त इंदौर में नहीं दी जाएगी। यह हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने की हरकत है, जिसे माफ़ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने इन पब और बार के लाइसेंस आगामी 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। जिनके लायसेंस स्थगित  किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआं और सोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं ।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आबकारी अमले को आज तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौक़े पर रवाना किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद्द या निलंबन के दायित्वाधीन है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिये वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फ़ीस या किये गये निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्त परिसर में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उनके पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।
         

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