जबलपुर में एक अप्रैल से स्कूली बच्चे एलपीजी से संचालित वाहनों में सफर नहीं करेंगे। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऐसे वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे वाहन मालिकों से साफ कहा गया है कि वे एक अप्रैल से पहले दूसरे वाहनों की व्यवस्था कर लें। यदि तय तारीख के बाद भी ऐसे वाहनों में बच्चों को बैठाया गया, तो वाहन मालिक और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंध की निर्धारित तिथि से पहले एलपीजी वाहनों के स्थान पर कानूनी रूप से मान्य और फिटनेस प्रमाणित वाहनों की व्यवस्था कर लें। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को स्कूली वाहनों का सत्यापन करने और एलपीजी संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एसडीएम को निर्देशों का पालन करने को कहा
कलेक्टर ने सभी एसडीएम (अनुविभागीय राजस्व अधिकारी) से कहा है कि एलपीजी से संचालित स्कूल वाहनों को लेकर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। वहीं पुलिस अधिकारियों को स्कूल समय के दौरान ऐसे वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है।
डीईओ स्कूल संचालकों को बताएंगे निर्देश
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से कहा है कि संबंधित निर्देशों के बारे में सभी स्कूलों को सूचित करें और उन्हें यह भी कहें कि निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। ऐसा न होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें।